Third Chargesheet: भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर अवैध हथियार मामले में आरोपपत्र
उन्नाव कांड में सीबीआइ ने भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर सहित दस आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ की विशेष मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया
लखनऊ (जेएनएन)। उन्नाव कांड में पीडि़त किशोरी के पिता को पुलिस संग साजिश रचकर जेल भेजने के आरोप में सीबीआइ ने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और तत्कालीन थानाध्यक्ष माखी सहित दस आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ की विशेष मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोप पत्र में सीबीआइ ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, अतुल सिंह सेंगर उर्फ जय दीप सिंह, थानाध्यक्ष अशोक सिंह भदौरिया, उपनिरीक्षक कामता प्रसाद सिंह, कांस्टेबल आमिर खान, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, वीरेन्द्र सिंह उर्फ बउवा, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा तथा शैलेन्द्र सिंह उर्फ रिंकू सिंह को आरोपित बनाया गया है। आरोपितों के विरुद्ध 60 गवाहों के नाम की सूची और दस्तावेजी साक्ष्य हैं।
कुलदीप सेंगर पर आरोप
तीसरी चार्जशीट
- अवैध शस्त्रः आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25
दूसरी चार्जशीट
- दुराचार : सेक्शन तीन और चार पाक्सो एक्ट
- आपराधिक साजिश : आइपीसी सेक्शन 120-बी
- अपहरण : आइपीसी 363-366
- धमकी : आइपीसी 506
उन्नाव कांड में पहली रिपोर्ट
उन्नाव कांड में सबसे पहले मारपीट एवं आर्म्स एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाद में राज्य सरकार की सिफारिश पर 12 अप्रैल को सीबीआइ ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और थानाध्यक्ष अशोक सिंह भदौरिया व दारोगा कामता प्रसाद सिंह सहित अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की गई। आरोप है कि अतुल सिंह और उसके सहयोगियों ने पीडि़त किशोरी के पिता को पीटा और चार अप्रैल को फर्जी तमंचे की बरामदगी दिखाकर पुलिस के सहयोग से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जेल भेज दिया। किशोरी के पिता की गंभीर हालत को देखते हुए आठ अप्रैल को जेल अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां पर इलाज के दौरान नौ अप्रैल को उनकी मौत हो गई। अदालत ने सीबीआइ के आरोप पत्र को प्रकीर्णवाद के रूप में दर्जकर संज्ञान के बिंदु पर सुने जाने के लिए 26 जुलाई की तारीख नियत की है।
सीबीआइ की यह तीसरी चार्जशीट
उन्नाव कांड सीबीआइ की यह तीसरी चार्जशीट है। बुधवार को सीबीआइ ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पाक्सो एक्ट, आपराधिक साजिश, अपहरण और धमकी के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआइ ने आरोपित विधायक की सहयोगी शशि सिंह को अपहरण व पाक्सो एक्ट के तहत आरोपित बनाते हुए उसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पूर्व सीबीआइ किशोरी के पिता की हत्या के मामले में विधायक सेंगर के भाई अतुल सिंह सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।