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Ayodhya Case: विशेष अदालत का सख्‍त न‍िर्देश, बचाव पक्ष 24 घंटे में जमा करे लिखित बहस

Ayodhya Case अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामला में बचाव पक्ष की 31 अगस्त तक समय मांगे जाने की अर्जी अदालत ने की खारिज।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Wed, 26 Aug 2020 08:26 PM (IST)Updated: Wed, 26 Aug 2020 08:26 PM (IST)
Ayodhya Case: विशेष अदालत का सख्‍त न‍िर्देश, बचाव पक्ष 24 घंटे में जमा करे लिखित बहस

लखनऊ, जेएनएन। अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामले में विशेष अदालत में आज (बुधवार) को विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने बचाव पक्ष को अंतिम अवसर देते हुए 27अगस्त को लिखित बहस हर हालत में दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं अदालत से बचाव पक्ष के एक आरोपित धर्मदास के अधिवक्ता एसके शर्मा व केके मिश्र ने अर्जी देकर लिखित बहस दाखिल करने के लिए 31 अगस्त तक का समय मांगा। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि इस मामले में 32 आरोपित है और लिखित बहस तैयार करने में समय लग रहा है। इसके लिए 31अगस्त तक का समय प्रदान किया जाए।

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अदालत ने बचाव पक्ष की मांग अस्वीकार करते हुए कहा कि बचाव पक्ष को 21 अगस्त, 24 अगस्त और 26 अगस्त को लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय दिया गया, किन्तु बचाव पक्ष ने लिखित बहस दाखिल नहीं की। अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आगामी 30 सितंबर 2020 तक मामले में निर्णय देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि उक्त मामले में 351 गवाह और छह सौ से अधिक प्रदर्श व वस्तु प्रदर्श की संख्या है। जिनका पूर्व अवलोकन करने के बाद निर्णय लिखने में काफी समय लगेगा। इसके बावजूद बचाव पक्ष द्वारा समय की और मांग उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिपालन में उचित नहीं है । अदालत ने बचाव पक्ष को लिखित बहस दाखिल करने के लिए 27 अगस्त की तिथि नियत की है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललित कुमार सिंह, आर के यादव और पूर्णेंदु चक्रवर्ती मौजूद थे। बचाव पक्ष की ओर से एसके शर्मा, केके मिश्रा, अभिषेक रंजन, विवेक श्रीवास्तव, मनीष त्रिपाठी, प्रशान्त सिंह उपस्थित थे। 


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