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बिना अनुमति Covid Test करने वाली लैबोरेट्री पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई : जिलाधिकारी

लखनऊ में जिलाधिकारी द्वारा पैथोलॉजी लैबोरेट्री और डायग्नोस्टिक सेंटर्स की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sun, 30 Aug 2020 07:31 PM (IST)Updated: Mon, 31 Aug 2020 07:02 AM (IST)
बिना अनुमति Covid Test करने वाली लैबोरेट्री पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई : जिलाधिकारी
बिना अनुमति Covid Test करने वाली लैबोरेट्री पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई : जिलाधिकारी

लखनऊ, जेएनएन। स्मार्ट सिटी सभागार में सभी पैथोलॉजी, लैबोरेट्री और डायग्नोस्टिक सेंटर की महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई जिसमें कोविड-19 टेस्ट की समीक्षा की गई। बैठक में डीएम , मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल एवं प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी एमके सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे । जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि जिन पैथालॉजी को कोविड टेस्ट की अनुमति नहीं प्रदत्त है अगर वो कोविड टेस्ट कर रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से टेस्ट करना बंद कर दें अन्यथा उनके विरुद्ध ऐपेडेमिक एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी।

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उन्होंने कहा कि किसी भी कोविड-19 पेशेंट का अगर दूसरी बार टेस्ट किया जाता है तो उसके लिए उसकी नई केस आईडी नहीं बनाई जाएगी बल्कि पुरानी केस आईडी से ही उसका दूसरा टेस्ट किया जाएगा ताकि समुचित माॅनीटरिंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके।

जिलाधिकारी ने बताया कि मरीज का कोई टेस्ट करने से पहले फार्म में उसका पुष्टिकृत पता, नाम, उम्र एवं मोबाइल नंबर आदि विवरण भरवाया जाना जरूरी है ताकि फोलोअप में समस्या न हो।

बैठक में आए सभी लोगों को निर्देश दिया गया कि सिंप्टोमेटिक और ए सिंप्टोमेटिक केसेज ,किस पोसिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आकर पाॅजि़टिव हुआ है और रैंडम सेलेक्शन की सूची आज शाम 6 बजे तक पोर्टल पर भी शत प्रतिशत अपडेट किया जाए।


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