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बातचीत के बाद ही दूसरे स्थान पर शिफ्ट किये जाएंगे पटरी दुकानदार, यूपी सरकार के नए दिशा-निर्देश जारी

उत्तर प्रदेश में पटरी दुकानदारों को बहुत जरूरी होने पर दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसा करने से पहले उनसे बातचीत की जाएगी। निकायों को पटरी दुकानदारों को स्थानांतरण संबंधी आंकड़े आनलाइन जारी किए जाएंगे। टाउन प्लान में सभी वेंडिंग जोन स्पष्ट रूप से चिह्नित किए जाएंगे।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 20 May 2022 06:54 PM (IST)Updated: Fri, 20 May 2022 07:55 PM (IST)
बातचीत के बाद ही दूसरे स्थान पर शिफ्ट किये जाएंगे पटरी दुकानदार, यूपी सरकार के नए दिशा-निर्देश जारी
पटरी दुकानदारों से बातचीत कर उन्हें दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा।

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के पटरी दुकानदारों को बहुत जरूरी होने पर दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसा करने से पहले उनसे बातचीत की जाएगी। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। संयुक्त निदेशक स्थानीय निकाय गंगाराम गुप्ता ने इस संबंध में सभी नगर निकायों को निर्देश भेजा है।

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संयुक्त निदेशक गंगाराम गुप्ता की ओर से भेजे गए आदेश में कहा गया है कि स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम की समीक्षा लगातार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कर रही है। उसने कुछ जरूरी सुझाव भी दिए हैं। इसे अमल में लाना जरूरी है। टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) के अध्यक्ष नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी ही होंगे। किसी भी परिस्थिति में यह दायित्व अधीनस्थ अधिकारी को नहीं दिया जाएगा। टीवीसी की बैठक में साल में कम से कम चार से पांच बार की जाएगी।

सर्वेक्षण के बाद ही पटरी दुकानदारों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। निकायों को पटरी दुकानदारों को बेदखली व स्थानांतरण संबंधी आंकड़े आनलाइन जारी किए जाएंगे। वेंडिंग एक्टिविटी, वेंडिंग ट्रेड, वार्ड व जोन स्तर पर लगने वाले बाजारों को सिटी वेंडिंग प्लान में शामिल किया जाएगा। शहर का मास्टर प्लान बनाने के लिए बनने वाली कमेटी में पटरी दुकानदार के कुछ प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे।

टाउन प्लान के अंदर सभी वेंडिंग जोन शामिल किए जाएंगे। इसे स्पष्ट रूप से चिह्नित और सीमांकित किया जाएगा। वेंडिंग जोन का सीमांकन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि रेलवे स्टेशन के पास उसकी जमीन को छोड़कर पार्क के करीब, खाली जमीन व सामुदायिक केंद्र के पास इसे बनाया जाएगा। व्यवसाय के आधार पर पटरी दुकानदारों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।


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