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सुलतानपुर: सांसद मेनका संजय गांधी पर भारी पड़ा उनका बयान, परिवाद दर्ज करने का आदेश

सुलतानपुर दो सितंबर को विशेष न्यायालय में होगी सुनवाई। सांसद ने कहा था कि आम आदमी को मास्क लगाने के लिए न कहें वह मरें तो अपनी बला से।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Fri, 28 Aug 2020 10:25 PM (IST)Updated: Fri, 28 Aug 2020 10:25 PM (IST)
सुलतानपुर: सांसद मेनका संजय गांधी पर भारी पड़ा उनका बयान, परिवाद दर्ज करने का आदेश
सुलतानपुर: सांसद मेनका संजय गांधी पर भारी पड़ा उनका बयान, परिवाद दर्ज करने का आदेश

सुलतानपुर, जेएनएन। सांसद मेनका संजय गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए व अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम पीके जयंत ने दिया है। एक हिंदी अखबार के पत्रकार के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने यह कार्रवाई की है।

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मामला गत दस अगस्त को जिले के दौरे पर आईं सांसद के बयान से जुड़ा है। उस दौरान उन्होंने दूबेपुर ब्लॉक मुख्यालय पर सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में जिले के अफसरों, जनप्रतिनिधियों व मीडिया की मौजूदगी में बयान दिया था कि आम आदमी को मास्क लगाने के लिए न कहें वह मरें तो अपनी बला से। साथ ही प्रार्थना पत्र में पत्रकारों के खिलाफ भी टिप्पणी किए जाने का हवाला दिया गया है। यही नहीं महामारी के दौर में सांसद ने अपने आवास पर भीड़ इकट्ठा किया और बैठक की। इस दौरान न ही लोगों ने मास्क लगाया न ही शारीरिक दूरी का पालन किया गया। अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि दो सितंबर को प्रकीर्णवाद पोषणीयता एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में सुनवाई करेगा।


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