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LDA Lucknow News: लखनऊ में अब सील बिल्डिंग की होगी माॅनिटरिंग, जेई हर सप्ताह देंगे रिपोर्ट

LDA Lucknow लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक और कदम उठाते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। अब अवर अभियन्ता अपने क्षेत्र की सील बिल्डिंगों का हर सप्ताह स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे।

By Vikas MishraEdited By: Published: Tue, 03 Aug 2021 09:17 AM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 02:56 PM (IST)
LDA Lucknow News: लखनऊ में अब सील बिल्डिंग की होगी माॅनिटरिंग, जेई हर सप्ताह देंगे रिपोर्ट
अब LDA के अवर अभियन्ता अपने क्षेत्र की सील बिल्डिंगों का हर सप्ताह स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे।

लखनऊ, जागरण संवाददाता। लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक और कदम उठाते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। अब अवर अभियन्ता अपने क्षेत्र की सील बिल्डिंगों का हर सप्ताह स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसकी निगरानी जोन के विहित प्राधिकारी तथा अधिशासी अभियंता द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष हर 15 दिन में बैठक कर इस कार्यवाही की समीक्षा करेंगे। उपाध्यक्ष के इस फैसले से प्राधिकरण द्वारा सील की गई बिल्डिंगों में चोरी-छिपे निर्माण/फिनिशिंग आदि का कार्य कराए जाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। 

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दैनिक जागरण में छपी खबर ''विभाग बिल्डर के गठजोड़ से अवैध निर्माण को मजबूती " शीर्षक से प्रकाशित खबर को संज्ञान लेते हुए यह निर्णय किया है। उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने सोमवार को समस्त विहित प्राधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ताओं के साथ की गई बैठक में इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उपाध्यक्ष ने बैठक में निर्देशित किया कि प्रत्येक जोन में सील बिल्डिंगों व निर्माणकर्ताओं का ब्योरा तथा इनसे सम्बन्धित वाद संख्या की पूरी सूची तैयार की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे हर 15 दिन में अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करें। 

बैठक में प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार ने शासन को भेजे जाने वाली प्रवर्तन से सम्बन्धित सूचनाओं को पोर्टल पर समय से अपडेट करने के संबंध में चर्चा की। इस पर उपाध्यक्ष ने विहित प्राधिकारी अमित राठौर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा उन्होंने विधिक प्रक्रिया का फ्लो चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए और कहा कि उन बिल्डिंगों का ब्योरा भी तैयार किया जाए, जिनका ध्वस्तीकरण आदेश जारी हो चुका है।


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