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अब नए वाहन पर डलवाएं पुरानी गाड़ी का नंबर, जल्द लागू होगी नंबर पोर्टेबिलिटी व्यवस्था

संशोधन के साथ भेजा गया नया प्रस्ताव, मंजूरी मिलने के आसार। अरसे बाद पर परिवहन विभाग ने इस योजना पर बढ़ाए कदम।

By Edited By: Published: Wed, 18 Jul 2018 10:37 AM (IST)Updated: Wed, 18 Jul 2018 03:17 PM (IST)
अब नए वाहन पर डलवाएं पुरानी गाड़ी का नंबर, जल्द लागू होगी नंबर पोर्टेबिलिटी व्यवस्था
अब नए वाहन पर डलवाएं पुरानी गाड़ी का नंबर, जल्द लागू होगी नंबर पोर्टेबिलिटी व्यवस्था

लखनऊ[नीरज मिश्र]। अब ज्यादा वक्त नहीं है जब आप अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर नए वाहन में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए आपको तय धनराशि अदा करनी होगी। अरसे बाद परिवहन विभाग की नंबर पोर्टेबिलिटी व्यवस्था आगे बढ़ी है। इसके तहत संशोधनों के साथ प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। इसमें दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए कैटेगरी तय करते हुए नंबर वार धनराशि का जिक्र किया गया है। जल्द ही परिवहन विभाग की इस योजना पर भी मुहर लगने के आसार हैं।

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इसके तहत योजना शुरू होने के बाद वाहन स्वामी अपनी गाड़ी के सामान्य, आकर्षक, अति आकर्षक, महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण नंबर के लिए आवेदन कर सकेंगे। क्या है प्रक्रिया? अगर आपके पास पुरानी गाड़ी में है और उसका नंबर आप अपने नए वाहन पर डलवाना चाहते हैं तो गाड़ी सरेंडर करनी पड़ेगी। उसका नंबर वहा से कटकर नए वाहन के लिए एलॉट हो जाएगा। इसके बाद आप उस गाड़ी को चला नहीं सकते।

दोपहिया वाहन : दोपहिया वाहनों के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए 2,000 से 10,000 रुपये की धनराशि कैटेगरी के हिसाब से देनी होगी। फीस भरने के बाद वाहन स्वामी को अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर अलॉट हो जाएगा।

चौपहिया वाहन: इसी तरह नए चौपहिया वाहन में पुराने वाहन का नंबर चाहिए तो इसके लिए 5,000 से लेकर 25,000 रुपये देने होंगे। क्या कहते हैं आयुक्त? परिवहन आयुक्त पी. गुरुप्रसाद का कहना है कि नंबर पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था जल्द ही शुरू हो सकती है। प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है।

पहले सभी तरह के वाहनों के लिए पचीस हजार रुपए की धनराशि रखी गई थी। अब इसमें बदलाव करते हुए दोपहिया और चौपहिया गाड़ियों के लिए अलग-अलग धनराशि तय की गई है। शासन से मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।


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