RERA ने Eldico को दिया नोटिस, लगाया 1.20 करोड़ का जुर्माना
यूपी रेरा ने ज्यादा बुकिंग राशि मांगने पर एल्डिको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भेजा नोटिस
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण( यूपीरेरा) ने एल्डिको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर पांच फीसद से अधिक बुकिंग राशि मांगने पर सख्ती बरती है। एल्डिको के एटर्निया परियोजना में आवंटियों से फ्लैट के कुल मूल्य का 15 फीसद बुकिंग अमाउंट मांगा जा रहा था। जिसको लेकर रेरा ने कारण बताओ नोटिस दिया है।
यूपी रेरा इस बात की जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से दी है। सात दिन के अंदर कंपनी से इस बाबत जवाब मांगा गया है। रेरा अधिनियम की धारा-13 का उल्लंघन करने के लिए 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना क्यों न लगाया जाए। अगर प्रमोटर ने सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अंतिम आदेश पारित कर दिया जाएगा।
रेरा अधिनियम की धारा-13 में साफ है कि प्रमोटर के द्वारा आवंटी के साथ पंजीकृत एग्रीमेंट फॉर सेल संपादित किए बिना अपार्टमेंट, प्लॉट या बिल्डिंग के मूल्य की 10 फीसद से अधिक धनराशि एडवांस के रूप में नहीं प्राप्त की जाएगी। यूपी रेरा ने एग्रीमेंट फॉर सेल नियमों को अपनी वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर चुका है। साथ ही इस नियमों के बारे में सभी विकास प्राधिकरणों, सक्षम प्राधिकारियों, सभी प्रोमोटर्स, क्रेडाई के सभी चैप्टर को सूचित किया जा चुका है। अधिनियम की धारा-3 के अतिरिक्त, अधिनियम की किसी अन्य धारा, रेरा नियमावली का अतिलंघन किया जाता है, तो ऐसे प्रमोटर्स को प्रश्नगत परियोजना की लागत के पांच प्रतिशत की धनराशि से दंडित किया जा सकता है।
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