Railway News: रेलवे ने कहा, नहीं बदला एक साल तक के बच्चाें के टिकट का नियम
ट्रेन में एक साल के बच्चे का रिजर्वेशन कराने का मामला इंटरनेट मीडिया पर सामने आने के बाद रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नया नहीं। रेलवे बोर्ड के अनुसार बच्चे का रिजर्वेशन कराने पर उनका पूरा किराया लेकर सीट देने का आदेश वर्ष 2020 का है।
लखनऊ, [निशांत यादव]। ओखा-सोमनाथ एक्सप्रेस की एसी फर्स्ट बोगी में एक साल के बच्चे का रिजर्वेशन कराने का मामला इंटरनेट मीडिया पर सामने आने के बाद रेलवे ने इसका संज्ञान लिया। रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया कि बच्चे का रिजर्वेशन कराने पर उनका पूरा किराया लेकर सीट देने का आदेश वर्ष 2020 के मार्च महीने का है।
शहरवासी मयंक ने 13 अगस्त को राजकोट से सोमनाथ तक ओखा-सोमनाथ एक्सप्रेस की एसी फर्स्ट बोगी में एक साल के बच्चे सहित परिवार के चार लोगों का रिजर्वेशन कराया था। यह मामला तेजी से इंटरनेट मीडिया पर फैला। रेलवे की ओर से अब चार साल से भी छोटे बच्चे को रेलवे बर्थ उपलब्ध कराएगा।
इस सेवा से उन अभिभावकों को राहत मिली जो अपने छोटे बच्चे के लिए भी सीट बुक करना चाहते हैं। यह मामला इंटरनेट मीडिया पर आने के बाद रेलवे बोर्ड ने मामले की जांच के आदेश दिए। बुधवार को बोर्ड के वरिष्ठ अफसरों ने जांच के बाद बताया कि मार्च 2020 में जब पांच से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों की बर्थ लेने पर पूरा किराया लेने की वैकिल्पक व्यवस्था लागू की गई थी।
उसी समय पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी रेलवे ने यह सुविधा शुरू की थी। जिससे पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यदि सीट की जरूरत हो तो उनके अभिभावक स्वैच्छिक रूप से फार्म भरकर यह सुविधा ले सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने कहा कि बच्चे का किराया लेने का कोई नया नियम नहीं है।
डिस्क्लेमर- इस समाचार में तथ्यात्मक अशुद्धियां थीं। सही तथ्य संज्ञान में आने के बाद उन अशुद्धियों को सही कर कॉपी अपडेट की गई है। पाठकों को हुई असुविधा के लिए खेद है।
No change in the rule related to booking of tickets for Children travelling in train
It is optional for passengers to buy ticket & book berth for children below 5 years
Free travel is allowed for children below 5 years, if no berth is booked
Read here: https://t.co/zSgh94i5MR— PIB India (@PIB_India) August 17, 2022