Move to Jagran APP

यूपी के निजी स्कूल इस वर्ष भी नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, अधिक शुल्क ले चुके तो आगे करेंगे समायोजित

यूपी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल अभिभावक को एक साथ तीन महीने का शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। मासिक शुल्क का विकल्प देना होगा। यदि स्कूलों द्वारा ज्यादा फीस वसूलने की शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 21 May 2021 02:13 AM (IST)Updated: Fri, 21 May 2021 02:13 AM (IST)
यूपी के निजी स्कूल इस वर्ष भी नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, अधिक शुल्क ले चुके तो आगे करेंगे समायोजित
उत्तर प्रदेश के निजी स्कूल इस वर्ष भी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021-22 में भी फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। निजी स्कूल वर्ष 2019-20 में निर्धारित की गई फीस ही ले सकेंगे। अगर उन्होंने विद्यार्थियों से शुल्क बढ़ाकर वसूल लिया है तो उसे आगे के शुल्क में समायोजित करेंगे। अगर विद्यार्थी के परिवार में माता-पिता व भाई-बहन में कोई भी कोरोना संक्रमित है तो उस पर फीस जमा करने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। ऐसे अभिभावकों से लिखित प्रार्थना पत्र लेकर उस महीने की फीस को आगे के महीनों के शुल्क में किस्तों में समायोजित किया जाएगा।

loksabha election banner

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल अभिभावक को एक साथ तीन महीने का शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। उन्हें मासिक शुल्क जमा करने का विकल्प दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) आराधना शुक्ला की ओर से गुरुवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूलों द्वारा ज्यादा फीस वसूलने की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई करें।

सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा आदेश : फिलहाल स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे में अभिभावकों से परिवहन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण बीते साल वर्ष 2020-21 में भी निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी। फीस न बढ़ाए जाने का यह आदेश प्रदेश में सभी बोर्डों के सभी स्कूलों पर लागू होगा।

परीक्षा, खेल व कंप्यूटर का शुल्क नहीं ले सकेंगे : स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जब तक विद्यालय परिसर में भौतिक रूप से उपस्थित होकर विद्यार्थी परीक्षा न दे तब तक उससे परीक्षा शुल्क न वसूला जाए। आनलाइन परीक्षा के नाम पर शुल्क वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विद्यालय बंद रहने की अवधि में अभिभावकों से क्रीड़ा, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और वार्षिक समारोह का शुल्क भी नहीं ले सकेंगे।

शिक्षक व कर्मचारियों को देना होगा वेतन : निजी स्कूल विद्यार्थियों से तो शुल्क वसूल रहे हैं लेकिन शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन देने में आनाकानी कर रहे हैं। स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह शिक्षक व कर्मचारियों को नियमित वेतन दें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.