GOOD NEWS: दो दिन में पॉलीथीन और थर्माकोल से मुक्त होगा लखनऊ
हाईकोर्ट क ी टिप्पणी के बाद डीएम कौशल राज ने विभाग की बैठक में निर्देश जारी किए। मार्केट में हर तरह की प्लास्टिक और थर्माकोल पर लगा प्रतिबंध।
लखनऊ, जेएनएन। शहर में जहर फैलाने वाले पॉलीथीन बैग और थर्माकोल अब बस दो दिन के मेहमान रह गए हैं। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि दो दिन के अंदर दोनों खतरनाक वस्तुओं से शहर को मुक्त करा देंगे।हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और कड़े आदेश के बाद हरकत में आए प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा रणनीति भी बना ली है।
शुक्रवार को विभागों के साथ बैठक के बाद डीएम कौशल राज शर्मा ने अफसरों को दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी (पूर्वी, पश्चिमी, ट्रांस गोमती), समस्त एसपी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी के मुताबिक, जनपद लखनऊ में पॉलीथीन व प्लास्टिक कैरी बैग और थर्माकोल की वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है। डीएम ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार शनिवार से प्लास्टिक/पॉलीथीन कैरी बैग और थर्माकोल से बनी वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी मार्केट, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, फेरीवालों तथा समेत जहां पर भी पॉलीथीन और थर्माकोल से बनी वस्तुओं का प्रयोग होता मिलेगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जुर्माने की दर भी कर दी गई है। जिलाधिकारी के मुताबिक पालीथीन कैरी बैग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाएगा। किसी भी मोटाई के पॉलीथीन के प्रयोग की अनुमति नही होगी।
प्रदूषण से छिड़ेगी जंग
अभियान के लिए बनाई गई 11 टीमें
एडीएम, जोनल अफसर, एसीएम और सीओ भी टीम में
जुर्माने के साथ एक माह की जेल का भी प्राविधान
किस पर कितना जुर्माना
100 ग्राम- 1000 रुपये
500 ग्राम- 2000 रुपये
एक किलोग्राम- 5000 रुपये
पांच किग्रा से ऊपर-10000 रुपये
क्या कहते हैं जिम्मेदार
जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कहा कि प्लास्टिक-पॉलीथीन कैरी बैग और थर्माकोल से बने सामान को प्रतिबंधित करने के लिए शनिवार से अभियान चलाया जाएगा। किसी भी मोटाई के पॉलीथीन के प्रयोग की अनुमति नही होगी। जहां भी इसका उपयोग होता मिलेगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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