बच्चों ने तोड़ा नियम तो अभिभावक को मिलेगी सजा, 'पापा का निरस्त होगा डीएल Lucknow News
नये ट्रैफिक नियम में अगर बच्चों ने किया उल्लघंन तो अभिभावकों को मिलेगी सजा। लाइसेंस भी हो सकता है निरस्त।
लखनऊ, जेएनएन। वाहन चलाते समय खुद की ही नहीं बच्चों की सुरक्षा और यातायात नियम का पालन कराना अभिभावक की जिम्मेदारी है। बाइक पर चार वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों को हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है। वरना जुर्माना के साथ अभिभावक (साथ ले जाने वाले) को तीन माह तक के लिए वाहन चलाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं कार पर 14 वर्ष तक के बच्चों को आगे की सीट पर बैठाने के लिए विशेष सीट बेल्ट की व्यवस्था करनी होगी।
एसपी यातायात पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि दोपहिया वाहन पर चार वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर अभिभावक से एक हजार जुर्माना और तीन माह तक वाहन चलाने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह कार में आगे की सीट पर 14 साल से कम बच्चों को बिना किसी बाल अवरोध प्रणाली (विशेष बेल्ट) के नहीं बैठाया जा सकता। ऐसा करने पर एक हजार का जुर्माना देना होगा।
कुछ ऐसी चूक जो करा सकती है आपका चालान
- अनावश्यक हार्न बजाने और प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐसा करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार में दो हजार का शमन शुल्क देना होगा
- शराब पीकर वाहन चलाते वक्त श्वास का नमूना न देने पर पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है
- पुलिस कर्मियों के नियम तोडऩे पर दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा
- बिना वाहन लाइसेंस वालों से वाहन चलवाने पर पांच हजार तक जुर्माना या तीन माह तक की सजा।