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‘इंस्पेक्टर और दारोगा को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करें’

धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद इंस्पेक्टर व दारोगा के हाजिर न होने पर यह आदेश सीजेएम ने एसएसपी को दिया है।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Tue, 11 Dec 2018 12:27 PM (IST)Updated: Tue, 11 Dec 2018 12:27 PM (IST)
‘इंस्पेक्टर और दारोगा को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करें’

लखनऊ, जेएनएन। सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विमलेश कुमार सिंह व गोमतीनगर के दारोगा कृष्णबली सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। सीजेएम ने धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के फरमान के बावजूद इंस्पेक्टर व दारोगा के हाजिर न होने पर यह आदेश एसएसपी को दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख तय कर संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

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अदालत ने एसएसपी को गिरफ्तारी वारंट और पत्र भेजकर कहा कि वह गोमतीनगर थानाध्यक्ष को निर्देश दें कि वारंट को तामील कराएं और इंस्पेक्टर विमलेश सिंह व दारोगा कृष्ण बली को गिरफ्तार कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दें। साथ ही थानाध्यक्ष गोमतीनगर कोर्ट में हाजिर होकर यह भी स्पष्ट करें कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

दरअसल, कोर्ट में गोमतीनगर थाने से संबंधित आलोक मिश्र के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य मामलों की सुनवाई हो रही है। जिसमें कोर्ट कई बार इंस्पेक्टर और दारोगा को हाजिर होने का फरमान सुना चुका है, लेकिन दोनों हाजिर नहीं हो रहे हैं। जिस कारण कोर्ट ने कहा कि कई फरमान के बावजूद थानाध्यक्ष गोमतीनगर आदेश का पालन नहीं कर रहे जिस कारण कोर्ट की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे प्रथम दृष्टया लग रहा कि गवाहों को हाजिर कराए जाने में जानबूझकर लापरवाही की जा रही है।


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