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Coronavirus Protection : लखनऊ में बाइक पर एक सवारी और कार में दो लोगों के ही बैठने की अनुमति

Coronavirus Protection लखनऊ पुलिस ने सोशल डिस्‍टेंसिंग के लिए जारी किया आदेश। बेवजह निकलने वालाें के खिलाफ हुई सख्‍ती।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Tue, 24 Mar 2020 09:43 AM (IST)Updated: Tue, 24 Mar 2020 03:55 PM (IST)
Coronavirus Protection : लखनऊ में बाइक पर एक सवारी और कार में दो लोगों के ही बैठने की अनुमति
Coronavirus Protection : लखनऊ में बाइक पर एक सवारी और कार में दो लोगों के ही बैठने की अनुमति

लखनऊ, जेएनएन। बेवजह सड़कों पर टहलने वालों और जरूरी काम का बहाना कर गाड़ी दौड़ाने वालों से लखनऊ पुलिस सख्‍ती से ि‍निपट रही है। कोराेेेेना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस कमिश्‍नर ने सख्‍त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस आयुक्‍त सुजीत पांडेय ने बाइक पर सिर्फ एक और कार पर दो सवारी चलने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश सोशल डिस्‍टेंसिंग के मददेनजर जारी किए गए हैं। इसे इमरजेंसी सेवाओं समेत हर उस व्‍यक्ति को पालन करना होगा, जो आवश्‍यक काम बताकर घर से बाहर निकल रहा है। हालांकि बेवजह घर से निकलने वाले लाेगों के खिलाफ न सिर्फ एफआइआर बल्कि उनके वाहनों के चालान भी हो रहे हैं।

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लखनऊ पुलिस ने सोमवार देर रात से लाउडस्‍पीकर के जरिए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। माइक से लोगों को घर से न निकलने की अपील की जा रही है। इमरजेंसी में अगर कोई कार से ि‍निकल रहा है तो उसमें सिर्फ दो लाेग सवार होंगे, जिनमें एक आगे और दूसरा पीछे बैठेगा। इमेरजेंसी सेवा देने वाले हर विभाग के कर्मचारियों को अपनाापहचान पत्र साथ में रखने को कहा गया है। यही नहीं सभी विभाग की ओर से अपने कर्मचारियों को एक पास निर्गत किया जा रहा है, जिसे दिखाने पर ही उन्‍हें आगे जाने की अनुमति मिलेगी।

कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि दफ़तर पहुंचने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। यही नहीं काम समाप्‍त होने के बाद कर्मचारी सीधे अपने घर जाएंगे। इधर उधर टहलते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करेगी। सभी लोगों को वाहन के कागजात भी साथ में रखने के लिए कहा गया है। आपातकाल चिकित्‍सा के लिए निकलने वाले लोग भी मेडिकल के सारे कागजात अपने पास रखेंगे और मांगने पर सुरक्षाकर्मियों को दिखाएंगे।

ये है आवश्य दिशा निर्देश

  • जबतक कोई इमरजेन्सी न हो अनावश्यक रूप से न निकलें।
  • एसेंशियल सर्विस देने वाले तथा एसेंशियल सर्विस के विभागीय कर्मियों को पास निर्गत होंगे ।
  • आफिस स्टाफ एक बार टाइमिंग पर पहुंच जाएं तो बाहर नही निकलेंगे। ड्युटी समाप्ति के उपरान्त बाहर निकलकर सीधे अपने घऱ जाएंगे। अनावश्यक कहीं नही जाएंगे।
  • एक मोटर साइकिल पर दो लोग नही चलेंगे। सम्पूर्ण कागजात, विभागीय आईडी, ड्युटी पास, साथ रखेगें यदि ऐसे कागजात नही पाये गये तो कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
  • आपात कालीन चिकित्सीय सुविधा में निकलने वाला व्यक्ति मेडिकल कागजात स्वयं अपने पास रखेंगे और पूछे जाने पर दिखाएंगे।
  • यदि कोई अनावश्यक रूप से घूमता पाया गया तो लाॅकडाउन उल्लघन में गाडियां सीजकर मुकदमा पंजीकृत होगा ।

20 विभाग आवश्यक व आपातकालीन सेवाओं में शामिल

जिलाधिकारी के मुताबिक आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं में 20 विभागों के कर्मचारियों को रखा गया है। जिनमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बिजली विभाग, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, खाने की डिलीवरी सेवाएं, आपदा, जनसंपर्क व सूचना, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, टेलीफोन, डाक सेवाएं, बैंक एटीएम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी, दवा की दुकान, राशन की फुटकर व थोक दुकानें, पशु चिकित्सा एवं पशु आहार विक्रेता शामिल हैं। इनके अतिरिक्त अगर कोई भी बाहर पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

हेल्पलाइन नंबर

कोरोना से संबधित जानकारी के लिए

0522-230688, 2230691, 2230333

राशन के लिए

0522-2622627, 9810346713, 9415005006

पुलिस

112, 9454405231

पांच से अधिक लोग जुटे तो होगी कार्रवाई

मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम के मुताबिक सरकार ने लॉक डाउन के लिए जो निर्देश जारी किए हैं, उसके अनुसार अगर एक स्थान पर पांच से अधिक लोग जमा होंगे तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लाउड स्पीकर से लगातार इस बात की घोषणा करते रहें कि लोग घरों में रहे और नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें।


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