धनिया पाउडर में मिलावट पर एक लाख जुर्माना, दो साल पहले लिया था सैंपल Lucknow News
एश की मात्रा मानक से अधिक पाई गई। जांच में अधोमानक मिलने पर कोर्ट ने चक्की मालिक पर एक लाख का जुर्माना लगाया।
By Divyansh RastogiEdited By: Published: Sat, 29 Jun 2019 08:44 AM (IST)Updated: Sat, 29 Jun 2019 08:44 AM (IST)
लखनऊ, जेएनएन। एडीएम पूर्वी की अदालत ने धनिया में मिलावट पर विक्रेता पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। एडीएम पूर्वी वैभव मिश्र के मुताबिक, 1 जनवरी 2017 में सआदतगंज इलाके में रामजी मिश्र की चक्की से धनिया पाउडर के मिश्रण का सैंपल लिया गया था। इसमें एश की मात्रा मानक से अधिक पाई गई। जांच में अधोमानक मिलने पर कोर्ट ने चक्की मालिक पर एक लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि एक माह के भीतर जमा करनी होगी।
718 बोरी पानी पाउच सील, कई जगह के सैंपल लिए
एफएसडीए की टीम ने शुक्रवार को शहर के कई इलाकों से खाद्य और पेय पदार्थों के सैंपल लिए। मनोज ट्रेडर्स में बिना लाइसेंस पैक्ड वॉटर का कारोबार चल रहा था। यहां से 718 बोरी पैक्ड वॉटर सीज कर दिया गया। बंथरा स्थित यशराज बेवरेजेस से कोल्ड ड्रिंक्स और मैंगो ड्रिंक तथा ड्रिकिंग वॉटर के नमूने लिए गए।
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