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UP Awas Vikas Parishad: अब 31 जुलाई तक ले सकेंगे वन टाइम सेटेलमेंट योजना का लाभ, आवेदन करने के लिए तीसरी बार बढ़ी तारीख

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद व विकास प्राधिकरणों के बकाएदार आवंटियों को राज्य सरकार ने वन टाइम सेटेलमेंट (ओटीएस) योजना का लाभ उठाने का एक और मौका दिया है। बकाएदार आवंटी अब 31 जुलाई तक ओटीएस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

By Vikas MishraEdited By: Published: Tue, 29 Jun 2021 09:52 AM (IST)Updated: Tue, 29 Jun 2021 09:52 AM (IST)
शासन ने इससे पहले ओटीएस योजना के तहत फरवरी 2020 में दिशा-निर्देश जारी किया था।

लखनऊ, {राज्य ब्यूरो}। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद व विकास प्राधिकरणों के बकाएदार आवंटियों को राज्य सरकार ने वन टाइम सेटेलमेंट (ओटीएस) योजना का लाभ उठाने का एक और मौका दिया है। बकाएदार आवंटी अब 31 जुलाई तक ओटीएस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। 

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शासन ने ओटीएस योजना के तहत फरवरी 2020 में दिशा-निर्देश जारी किया था। उस समय छह मार्च से तीन माह की अवधि तय हुई थी। कोविड-19 को देखते हुए छह जून से 30 सितंबर तक समय सीमा बढ़ाई गई थी। इसके बाद योजना में कई संशोधन हुए और फिर तारीख बढ़ाने की मांग की गई। दूसरी बार 31 दिसंबर 2020 तक समय सीमा बढ़ाई गई। उस समय कई आवेदकों ने आफलाइन आवेदन कर दिया था इसलिए उन्हें योजना में शामिल नहीं किया गया था। उन प्रकरणों को एक जनवरी से 30 जून तक की अवधि का ब्याज शून्य करते हुए ओटीएस का लाभ दिया जाना है। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि ऐसे में तीसरी बार एक से 31 जुलाई तक योजना के तहत आवेदन लेने की समय सीमा बढ़ाई गई है। इसमें सारी शर्तें पूर्व में जारी शासनादेशों के अनुरूप यथावत रहेंगे। पहले जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास पर्याप्त समय है। 


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