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अब क्लोनिंग के शिकार ग्राहकों को रुपये लौटाएगा पीएनबी, बैंक ने तैयार की 110 की सूची

ठगी की पुष्टि होने पर बैंक ने तैयार की 110 ग्राहकों की सूची। अफसर बोले, बैंक कर रहा गाइड लाइन का पालन।

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Jun 2018 12:35 PM (IST)Updated: Tue, 05 Jun 2018 12:52 PM (IST)
अब क्लोनिंग के शिकार ग्राहकों को रुपये लौटाएगा पीएनबी, बैंक ने तैयार की 110 की सूची
अब क्लोनिंग के शिकार ग्राहकों को रुपये लौटाएगा पीएनबी, बैंक ने तैयार की 110 की सूची

लखनऊ[पुलक त्रिपाठी]। अपने लाखों ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने राजधानी में 110 ग्राहकों का पैसा लौटाने का निर्णय किया है। यह वही ग्राहक हैं जो हाल ही में क्लोनिंग के शिकार हुए हैं। ऐसे ग्राहकों को पीएनबी एक सप्ताह के भीतर पैसों का भुगतान कर आरबीआइ को सूचित करेगा।

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बीते महीने घर बैठे बैंक ग्राहकों के खाते से पैसे निकलने की घटनाओं से लोगों में हड़कंप का माहौल था। बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम पर भी सवाल उठे। पुलिस पड़ताल के दौरान एटीएम में स्किमर लगाकर डेबिट कार्ड की क्लोनिंग की बात सामने आई। उधर, बैंक स्तर भी सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए पड़ताल जारी रही। बैंक स्तर पर जारी जाच में 110 बैंक ग्राहकों के खाते से पैसा निकलने की पुष्टि हुई है। पुष्टि होते ही बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस व ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने की मंशा से इन सभी बैंक ग्राहकों का पैसा वापस करने का निर्णय किया है। बैंक अधिकारियों का दावा है कि आरबीआइ गाइडलाइन्स के तहत घटना के 45 दिन के भीतर ग्राहकों को उनके खाते में पैसा वापस कर दिया जाएगा।

प्रशिक्षित साइबर गिरोह दे रहा घटना को अंजाम

अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को प्रशिक्षित साइबर अपराधियों का गिरोह अंजाम दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज व बैंक इंवेस्टीगेशन में जो तथ्य सामने आए हैं, वह साइबर अपराध से जुड़ी कई अन्य कड़ी जोड़ती हैं। यह गिरोह कैश फिलिंग व मेंटीनेंस एजेंसियों की रैकी कर घटना को अंजाम देते हैं। मामलों की शिकायत व पुलिस के सक्त्रिय होते ही यह अपना ठिकाना बदल दूसरे एटीएम को अपना निशाना बनाते हैं। अपने लाखों ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने राजधानी में 110 ग्राहकों का पैसा लौटाने का निर्णय किया है। यह वही ग्राहक हैं जो हाल ही में क्लोनिंग के शिकार हुए हैं। ऐसे ग्राहकों को पीएनबी एक सप्ताह के भीतर पैसों का भुगतान कर आरबीआइ को सूचित करेगा।

आरबीआइ की गाइडलाइन

- आरबीआइ ने 6 जुलाई 2017 को ग्राहक हितों को लेकर सकरुलर जारी किया था। इसके तहत क्लेम को तीन अलग-अलग व्यवस्थाओं में बाटा गया है।

- ग्राहक को घटना के तीन दिन के भीतर बैंक को लिखित, ईमेल व अन्य माध्यम से सूचित करना होगा। इस दशा में बैंक ग्राहक को पूरा पैसा वापस करेगा।

- ग्राहक द्वारा 4 से 7 दिन के भीतर बैंक को जानकारी देने पर बैंक द्वारा पूरी रकम का भुगतान नहीं किया जाएगा। मामले में ग्राहक की जिम्मेदारी भी तय मानी जाएगी। इसके तहत रकम में कुछ कटौती कर ग्राहक को भुगतान किया जाएगा।

- 7 दिन बाद सूचना देने पर बैंक द्वारा बनाई गई पॉलिसी के आधार पर तय किया जाएगा कि मामले में ग्राहक की कितनी जिम्मेदारी तय होगी और कितनी बैंक की।

छेड़छाड़ करने वाले कम उम्र के

बैंक अधिकारियों का कहना है एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर कार्ड क्लोन करने वाले सभी कम उम्र के हैं। पुलिस व बैंक इंवेस्टिगेशन में यह बात भी सामने आ रही है कि घटना को अंजाम देने वाले सभी 18 से 25 वर्ष के हैं। सीसीटीवी फुटेज ने इसी बात की ओर संकेत दिया है।

क्या कहना है पीएनबी महाप्रबंधक का ?

पीएनबी महाप्रबंधक विवेक कुमार झा का कहना है कि ग्राहकों का हित हमारे लिए सवरेपरि है। उनके पैसों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पूरे प्रकरण की मुख्यालय स्तर पर जाच अभी जारी है। 110 बैंक ग्राहकों के खाते से पैसा निकलने की स्विच रिकंसिलेशन सेल ने पुष्टि की है। बैंक ग्राहक प्रभावित न हों, ग्राहकों का भरोसा हम पर बरकरार रहे, साथ ही आरबीआइ के नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों का पैसा लौटाया जा रहा है। प्रयास यह है कि इसी सप्ताह ग्राहकों के खाते में पैसा ट्रासफर कर दिया जाए।


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