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लखनऊ में अब घर बैठे करा सकते हैं मकानों का आनलाइन नामांतरण, निगम के चक्कर से मुक्ति

अब लखनऊ नगर निगम में मकान का नामांतरण के लिए आपको निगम कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आनलाइन नामांतरण कर सकते हैं। इससे न केवल भागदौड़ बचेगी बल्कि काम आसान हो जाएगा। नगर निगम के बाबुओं के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।

By Dharmendra MishraEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 11:53 AM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 11:53 AM (IST)
लखनऊ में अब घर बैठे करा सकते हैं मकानों का आनलाइन नामांतरण, निगम के चक्कर से मुक्ति
अब मकानों का नामांतरण कराने के लिए नहीं काटना होगा निगम का चक्कर। घर बैठ होंगे ऑनलाइन नामांतरण।

लखनऊ, जागरण संवाददाता।  अब लखनऊ नगर निगम में मकान का नामांतरण के लिए आपको निगम कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आनलाइन नामांतरण कर सकते हैं। इससे न केवल भागदौड़ बचेगी, बल्कि काम आसान हो जाएगा। नगर निगम के बाबुओं के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको वेबसाइट imc.up.nic.in पर जाना हाेगा। इसके बाद आप्शन के अनुरूप आगे बढ़ते हुए आप घर बैठे नामांतरण करा सकते हैं।

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पहले वेबसाइट पर जाकर हाउस म्युटेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद तीन आप्शन आएंगे, पहला न्यू म्युटेशन, दूसरा म्युटेशन स्टेटस और तीसरा वेरीफाई म्युटेशन में से न्यू म्युटेशन को क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद विडो ओपेन होते ही मोबाइल नंबर, घर की आइडी और स्क्रीन पर दिए गए सिक्योरिटी पिन को डालना होगा। मोबाइल पर आइ ओटीपी से आगे बढ़ना है। ओटीपी को वैलिडेठ करने के पश्चात एक विंडो खुलेगी जिसमे मकान की पूरा विवरण होगा। खुले आवेदन में नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आइडी और पत्राचार का पता लिखना होगा। कांबो बाक्स में म्युटेशन का कारण लिखना होगा। इसके बाद गणना किए गए म्युटेशन की फीस और दस्तावेत अपलोड करने होंगे। इसके बाद म्युटेशन की फीस की गणना हो जाएगी और फिर आवेदनकर्ता को अपना फोटो, आइडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड व वोटर कार्ड, पैन कार्ड व शपथ पत्र अपलोड करना होगा। जनरेट म्युटेशन की बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद म्युटेशन नंबर मिल जाएगा।

म्युटेशन नंबर संबंधित जोन के कर अधीक्षक की आइडी पर आनलाइन अग्रसारित हो जाएगा। कर अधीक्षक द्वारा वेरीफाई करने के उपरांत आवेदनकर्ता निर्धारित फीस आनलाइन जमा कर सकेगा। इसके बाद जारी नोटिस संबंधित जोनल अधिकारी की लागइन पर दिखेगी। इसके 30 दिनों के अंदर जोनल अधिकारी द्वारा एप्रुवल दिया जाएगा। इसके बाद आवेदनकर्ता का नाम अभिलेखों में दर्ज करते हुए नया बिल प्रेषित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से नामांतरण कराना अब काफी आसान हो जाएगा। इससे लोगों का समय और धन भी बचेगा।


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