अब जनता बनेगी 'हवलदार', नियम तोड़ने पर VIP का फोटो भेजकर करवा सकते हैं कार्रवाई Lucknow News
लखनऊ में यातायात विभाग की पहल नियम तोड़ने वालों के फोटो भेजकर बनें सजग नागरिक। मोबाइल नंबर 9454405155 पर फोटो व वीडियो भेजें।
लखनऊ, जेएनएन। वीआइपी गाडिय़ों को कानून तोडऩे की छूट है क्या? मेरी नो-पार्किंग से गाड़ी उठा लेते हैं या चालान कर देते हैं और उनकी नहीं। कार्रवाई सिर्फ आम लोगों पर होती है खास पर क्यों नहीं? जैसे तमाम सवाल यदि आपके मन में उठ रहे है, तो आप भी बन जाइए 'जनता हवलदारÓ। यातायात नियम तोड़ते हुए किसी की भी फोटो या वीडियो बनाकर यातायात विभाग को भेजकर कार्रवाई के लिए भेज सकते हैं। हां, उसमें वाहन का नंबर और नियम तोड़ते हुए चालक दिखना होना चाहिए। कई बार आप राह चलते वीआइपी या सामान्य गाडिय़ों को यातायात का नियम तोड़ते और मार्ग बाधित करते देखते हैं तो मन मसोसकर रह जाते हैं, लेकिन अब अपना फोन उठाइए और सबक सिखाइए।
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ई-निगरानी के माध्यम से कोई भी आम आदमी स्थानीय यातायात विभाग को नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों की फोटो भेज सकता है। इसमें सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, नो-पार्किंग से लेकर अन्य यातायात नियम तोड़ते हुए उसकी फोटो भेजना है। लखनऊ पुलिस ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस प्रावधान के तहत चालान प्रक्रिया को गति देने के लिए वाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है।
इस नंबर पर पोस्ट करें फोटो या वीडियो
यातायात विभाग के मोबाइल नंबर 9454405155 पर फोटो व वीडियो भेज सकते हैं।
एसपी यातायात पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि अभी तक यातायात नियम तोड़ते वक्त मौके पर ही पकड़े जाने पर कार्रवाई का प्रावधान था। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 136-ए (ई-निगरानी) में भी चालान का पावर पुलिस को मिला है। इसमें फोटो या वीडियो में दिखने वाले टूट रहे यातायात नियम के आधार पर चालान किया जा रहा है। नो-पार्किंग और पिलियन राइडर का चालान प्रक्रिया इसके तहत भी की जा रही है।