अवमानना केस में महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट
कोर्ट ने एसएसपी लखनऊ को आदेश जारी किया है कि दो मई को डॉ. नीना गुप्ता की कोर्ट के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ने अदालत की अवमानना के मामले में परिवार कल्याण महानिदेशालय में महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण व मूल्यांकन के पद पर तैनात डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। कोर्ट ने एसएसपी लखनऊ को आदेश जारी किया है कि दो मई को डॉ. नीना गुप्ता की कोर्ट के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
यह आदेश जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने सावित्री सिंह की ओर से दाखिल एक अवमानना याचिका पर सुनवायी करते हुए दिया है। याची का आरोप था कि उसके पेंशन संबधी मामले को कोर्ट के आदेश के बावजूद निस्तारण नहीं किया जा रहा है।
इससे पूर्व कोर्ट ने पांच मार्च को महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता से जवाब मांगा था। लेकिन उनकी ओर से न कोई जवाब आया और न ही उनकी ओर से कोई पेश हुआ तो कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दे दिया था। इसके बावजूद मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान भी महानिदेशक हाजिर नहीं हुईं और न ही उनकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हाजिरी माफी की बात कही गयी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए महानिदेशक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया।