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रायबरेली में एमएलसी और पूर्व ब्‍लॉक प्रमुख के खिलाफ गैर जमानती वारंट, पांच साल पहले हुआ था विवाद

मामला तीन अगस्त 2015 का है। कोतवाली डलमऊ के कोरौली दमा के राजेश कुमार यादव ने एमएलसी दिनेश प्रताप सि‍ंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख सतांव उमेश सि‍ंह समेत दस लोगों के खिलाफ मारपीट बलवा का मुकदमा दर्ज कराया था।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 09:10 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 09:10 PM (IST)
रायबरेली में एमएलसी और पूर्व ब्‍लॉक प्रमुख के खिलाफ गैर जमानती वारंट, पांच साल पहले हुआ था विवाद
पांच जनवरी को सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

रायबरेली, जेएनएन। बलवा, मारपीट के मुकदमे में नामजद एमएलसी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत दस लोगों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसी मामले में आदेश का अनुपालन न करने पर डलमऊ कोतवाल को भी नोटिस भेजी गई है। मामला तीन अगस्त 2015 का है। कोतवाली डलमऊ के कोरौली दमा के राजेश कुमार यादव ने एमएलसी दिनेश प्रताप सि‍ंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सतांव उमेश सि‍ंह समेत दस लोगों के खिलाफ मारपीट, बलवा का मुकदमा दर्ज कराया था।

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पुलिस ने इन सभी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया था। मुकदमा वापस करने के लिए शासन की ओर से सिफारिश की गई थी, जो 30 नवंबर को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। उसके बाद कई बार नोटिस व जमानती वारंट भेजे गए। अनुपालन न होने पर पांच जनवरी को सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

सोमवार को कोतवाल ने जुबैर अहमद निवासी देवगांव थाना खीरों को कोर्ट के समक्ष पेश करते हुए अवगत कराया गया कि 17 जनवरी को मो. वसीम, जुबैर व यादवेंद्र सि‍ंंह के घरों मे दबिश दी गई। शेष के वारंट बिना तामीला वापस कर दिए गए। इस पर कोतवाल से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार सि‍ंह ने बताया कि जुबैर को भेजने के साथ ही अन्य आरोपितों को 27 जनवरी के पूर्व कोर्ट में पेश करने के आदेश कोतवाल डलमऊ को जारी किए गए हैं। साथ ही पूर्व आदेश का अनुपालन न होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।  


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