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Driving License: लर्नर लाइसेंस बनाए जाने पर रोक हटी, छह जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया

राजधानी समेत सूबे के आरटीओ कार्यालयों में नया लर्नर लाइसेंस बनाए जाने की रोक हटी सोमवार से शुरू होगी प्रक्रिया।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 07:33 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2020 08:06 AM (IST)
Driving License: लर्नर लाइसेंस बनाए जाने पर रोक हटी, छह जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया

लखनऊ, जेएनएन। लंबे समय से प्रदेश में बंद चल रही नए लर्नर लाइसेंस बनाए जाने की प्रक्रिया पर लगी रोक सोमवार यानी छह जुलाई से हट जाएगी। लोग अब नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस आशय के आदेश परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को जारी कर दिए हैं। अब आवेदक अपना नया लर्नर लाइसेंस बनवा सकेंगे। साथ ही शारीरिक दूरी के मानकों का आरटीओ कार्यालय में पालन सुनिश्चत रहे इसे लेकर उन्होंने टाइम स्लॉट की संख्या में भी कमी कर दी है, इससे परिसर में बेवजह भीड़ न जमा होने पाए।

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परिवहन आयुक्त ने पूर्व में लर्नर लाइसेंस लेने वाले आवेदकों के बुक किए गए स्लॉट को चार जुलाई तक निरस्त करने के निर्देश भेजे हैं। इसके तहत आवेदक अपना नया अप्वाइंटमेंट ऑनलाइन सारथी पोर्टल से प्राप्त कर सकेगा। इसका नया मैसेज मोबाइल पर आएगा। टाइम स्लॉट के लिए तय किया गया आरटीओ में समय परिवहन आयुक्त के मुताबिक तीन चरणों में लोग आरटीओ कार्यालय पहुंचेंगे। दस से 12 बजे तक पहला चरण, दूसरा साढ़े 12 से ढाई और तीसरा चरण तीन बजे से शाम पांच बजे तक चलेगा।

आवेदक स्लॉट के तय समय और तिथि पर आरटीओ कार्यालय पहुंचकर प्रपत्रों की स्क्रूटनी, बॉयोमैट्रिक एवं ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। एक बार में 60 से ज्यादा आवेदक नहीं यही नहीं परिवहन आयुक्त ने शारीरिक दूरी के अनुपालन के लिए टाइम स्लॉट की अधिकतम संख्या भी निर्धारित कर दी है। एक वक्त पर अधिकतम आरटीओ कार्यालय में 60 से ज्यादा आवेदक नहीं होंगे। यह अधिकतम संख्या होगी। वहीं न्यूनतम आवेदक के लिए संख्या तीस की गई है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया क‍ि अभी तक प्रदेश में पुराने लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा था। अब नए लर्नर लाइसेंस के लिए छह जुलाई से अपना आवेदन कर सकेंगे। एनआईसी ने पूरी प्रक्रिया अपडेट कर दी है। 


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