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एम-पैक्स किसानों के लिए बड़ी खबर, बीमा राशि अब तीन लाख रुपये तक, सहकारिता विभाग ने जारी किया आदेश

Published: Wed, 30 Sep 2026 08:52 AM (IST)

एम-पैक्स के सदस्य किसानों के लिए जनता दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक कर दिया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. एम-पैक्स किसानों का बीमा 50 हजार से बढ़कर तीन लाख हुआ।

  2. जनता दुर्घटना बीमा योजना के तहत मिलेगा यह लाभ।

  3. तीन लाख के बीमा पर 56 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (एम-पैक्स) के सदस्य किसान अब जनता दुर्घटना बीमा योजना के तहत तीन लाख रुपये तक का बीमा करा सकेंगे। पहले इस बीमा की अधिकतम राशि 50 हजार रुपये थी।

किसान अपनी सुविधा के अनुसार 50 हजार, एक लाख, डेढ़ लाख, दो लाख, ढाई लाख और तीन लाख रुपये तक की बीमा पालिसी ले सकेंगे। तीन लाख रुपये का बीमा कराने पर प्रत्येक वर्ष 56 रुपये प्रीमियम देना होगा।

योजना का लाभ एम-पैक्स के लगभग एक करोड़ सदस्य किसान उठा सकते हैं। आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता कुमार प्रशांत ने बीमा राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का आदेश जारी कर दिया है।

ऋण न लेने वाले किसान भी उठा सकते हैं लाभ

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने बताया कि इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जनता दुर्घटना बीमा योजना 2018 से लागू है, जिसमें पैक्स के सदस्य किसानों को 50 हजार रुपये का बीमा मिलता रहा है। अब बीमा धनराशि को बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है। पैक्स से ऋण लेने वाले अधिकांश किसान इस बीमा योजना से जुड़े हैं, जबकि ऋण न लेने वाले सदस्य किसान भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

योजना के तहत 50 हजार रुपये की बीमा राशि के लिए 9.40 रुपये वार्षिक प्रीमियम निर्धारित है। एक लाख रुपये की बीमा राशि के लिए 18.80 रुपये, डेढ़ लाख रुपये के लिए 28.10 रुपये, दो लाख रुपये के लिए 37.40 रुपये, ढाई लाख रुपये के लिए 46.75 रुपये तथा तीन लाख रुपये की बीमा राशि के लिए 56 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होगा।

दुर्घटना में बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमा राशि का 100 प्रतिशत, पूर्ण विकलांगता पर भी 100 प्रतिशत और आंशिक विकलांगता पर 50 प्रतिशत बीमा राशि का भुगतान किए जाने की व्यवस्था है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय एम-पैक्सों से जुड़े किसानों की संख्या लगभग एक करोड़ है। वर्तमान में इस योजना से पैक्स से ऋण लेने वाले लगभग आठ लाख किसान आच्छादित हैं। बीमा राशि बढ़ने से अन्य किसान भी तेजी से इस योजना से जुड़ेंगे।

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