लखनऊ में हथौड़ी से हमला कर तेजाब फेंकने वाले दोषी को 5 साल की जेल, कोर्ट ने 22 हजार का जुर्माना भी लगाया
लखनऊ में मामूली विवाद में हथौड़ी से हमला कर तेजाब फेंकने के दोषी राहुल रस्तोगी को अदालत ने पांच साल ...और पढ़ें
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HighLights
राहुल रस्तोगी को हथौड़ी और तेजाब हमले में सजा मिली।
अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास का फैसला सुनाया।
सीसीटीवी फुटेज जांच न होने पर पुलिस पर सवाल उठे।
विधि संवाददाता, लखनऊ। मामूली विवाद में पहले हथौड़ी से हमला करने और फिर चेहरे पर तेजाब फेंककर झुलसाने के दोषी बाराबंकी के कटरा मोहल्ला निवासी राहुल रस्तोगी को एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी कमलेश कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि घटना की रिपोर्ट 11 नवंबर 2023 को सनी वर्मा ने जानकीपुरम थाने में दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक, उसके चचेरे भाई आयुष वर्मा काशी प्रसाद एंड संस की भवानी चौराहा, भिटौली क्रासिंग स्थित शाखा में काम करते थे। धनतेरस के चलते दुकान देर रात करीब 1:20 बजे बंद हुई। इसी दौरान आयुष का दुकान में काम करने वाले राहुल रस्तोगी से विवाद हो गया।
आयुष का फोन आने पर सनी उसे लेने पहुंचा और इंतजार करने लगा। इसी बीच राहुल ने अचानक हथौड़ी से उस पर हमला कर दिया। लोगों ने बीच-बचाव किया तो आरोपित ने बोतल से तेजाब निकालकर सनी के चेहरे पर फेंक दिया।
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इससे उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद भाग रहे आरोपित को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
सीसी कैमरे की फुटेज की जांच न कराने पर उठाए सवाल
मामले में विवेचक ने घटनास्थल का सीसी कैमरे की फुटेज लिया था, लेकिन अदालत में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। फुटेज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण भी नहीं कराया गया। इस पर अदालत ने गंभीर सवाल उठाते हुए पुलिस कमिश्नर लखनऊ को जांच के निर्देश दिए हैं। तीन माह में आख्या मांगी है।