Lockdown : हवाई जहाज से उतरते ही शुरू होगी यात्री की निगरानी, इस लिंक पर करना होगा रजिस्ट्रेशन
सोमवार से सरकार घरेलू उड़ानों को शुरू करने जा रही है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल रविवार को यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी कर दिया।
लखनऊ, जेएनएन। कोरोना संक्रमण की वजह से कई दिन से हवाई सेवा बंद है। सोमवार से सरकार घरेलू उड़ानों को शुरू करने जा रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर कई राज्य अभी असमंजस में हैं लेकिन, उत्तर प्रदेश सरकार ने उड़ान के साथ ही यात्रियों की के स्वास्थ्य परीक्षण व निगरानी का सारा प्रबंध कर लिया है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल रविवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी कर दिया।
प्रोटोकॉल में निर्देश दिए गए हैं कि हवाई जहाज से आने वाली यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले लिंक https://reg.upcovid.in/" rel="nofollow पर अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करेंगे। यह लिंक हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा। वहां इसकी उद्घोषणा भी की जाएगी। प्रत्येक यात्री के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, जिसका उपयोग करते हुए खुद और साथ में यात्रा करके आए परिवार के सदस्यों का पंजीकरण कर पूरा ब्योरा भरना होगा।
पंजीकृत मोबाइल पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। पीडीएफ फाइल में पूरा विवरण उनके मोबाइल पर आ जाएगा। यह विवरण ई-मेल पर भी भेजा जा सकता है। इस एसएमएस की जांच के बाद ही सुरक्षा कर्मी किसी यात्री को हवाई अड्डे से निकलने की अनुमति देंगे। पंजीकरण में कोई कठिनाई आने पर यात्री 1800-180-5145 पर संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान सभी को शारीरिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर रखने सहित सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
निर्देशों में कहा गया है कि जो लोग उत्तरप्रदेश में ही रहने आए हैं, उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इन यात्रियों को होम क्वारंटाइन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। घर के बाहर पोस्टर चिपकाने सहित सभी निगरानी तंत्र लागू होंगे। स्थानीय जिला प्रशासन इन्हें किसी कार्यालय में काम करने या अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए होम क्वारंटाइन में छूट देने के लिए अधिकृत होगा। आगमन के छठवें दिन जांच करानी होगी। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने पर होम क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी। इसके अलावा जिनके पास होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है, उन्हेंं संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा।
एक सप्ताह से कम रहना है तो क्वारंटाइन नहीं
एक सप्ताह से कम समय के लिए जो यात्री प्रदेश आएंगे और यहां से कहीं अन्य स्थान पर जा रहे रहे हों या वापस जा रहे हों तो उन्हें अगली या वापसी की यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी। ऐसे यात्रियों को होम क्वारंटाइन में जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे यात्रियों को हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे यात्री यदि किसी आवासीय परिसर के बजाय कहीं अन्य स्थान पर ठहरते हैं तो वहां के प्रभारी द्वारा यात्री की पूरी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी।