लखनऊ में 21 को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, उल्लंघन पर लाइसेंस रद Lucknow News
कैंट उपचुनाव मतदान से 48 घंटे पूर्व यह आदेश होगा लागू। उल्लंघन करने पर दुकान का लाइसेंस होगा रद।
लखनऊ, जेएनएन। कैंट विधानसभा उप चुनाव को लेकर मतदान के दिन आठ किलोमीटर की परिधि में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मतदान से 48 घंटे पूर्व यह आदेश प्रभावी माना जाएगा। उल्लंघन करने पर दुकान का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। कैंट में उप चुनाव 21 अक्टूबर को होगा। इसके साथ ही मतगणना के दिन 24 अक्टूबर को भी मघ निषेध दिवस घोषित किया गया है।
डीएम के मुताबिक, निर्वाचन क्षेत्र व उसके चारों ओर आठ किमी परिधि क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा, बीयर, देसी मदिरा, ताड़ी एवं भांग की समस्त लाइसेंस प्राप्त दुकानें और उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान बंद रहेगी।
कार्मिकों और वोटरों के लिए बसें चलेंगी
जिलाधिकारी के मुताबिक, मतदान पार्टियों का प्रस्थान 20 अक्टूबर को प्रात: सात बजे से रमाबाई रैली स्थल आशियाना से होगा एवं 21 को मतदान के बाद सामग्री पुन: रमाबाई रैली स्थल में ही रात्रि आठ बजे तक जमा की जाएगी। मतदान कर्मियों के आवागमन की सुविधा को लेकर प्रात: छह बजे से 10 बजे तक नगर के मुख्य स्थानों यथा गोमतीनगर (पॉलीटेक्निक चौराहा), इंदिरानगर, चारबाग, आलमबाग, कैसरबाग, हजरतगंज से रमाबाई रैली स्थल तक भुगतान के आधार पर सिटी बसों को चलाया जाएगा। यही व्यवस्था 21 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक रमाबाई रैली स्थल से उपरोक्त स्थानों पर जाने के लिए की जाएगी।