जिपं से पास नक्शों को NOC देगा एलडीए, लखनऊ के डेढ़ हजार आरडब्ल्यूए अवैध घोषित
सीमावर्ती 197 पंचायतों में भवन बनाने वाले सैकड़ों लोगों को राहत आरडब्ल्यूए की राह भी आसान।
लखनऊ[ऋषि मिश्र]। एलडीए अब अर्थदंड आरोपित कर उन अपार्टमेंट और निर्माण कार्यो के नक्शे पास करेगा, जिनको अवैध तरीके से जिला पंचायत ने पास कर दिया था। इन अपार्टमेंट में रहने वाले लोग नक्शा वैध न होने की वजह से परेशान हैं। उन पर अपार्टमेंट एक्ट और रेरा के नियम नहीं लागू होते हैं। इस वजह से वे रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्राधिकरण ने ये विकल्प दिया है, जिसके जरिये मानचित्र पास हो जाएगा।
ये है मामला
2009 में लखनऊ की सीमाओं पर स्थित 197 ग्राम पंचायतें एलडीए में शामिल की गई थीं। इन 197 पंचायतों में मानचित्र पास करने का अधिकार जिला पंचायत के हाथ से निकलकर एलडीए को मिल गया था, मगर साल 2015 तक जिला पंचायत नक्शे पास करता रहा। दोनों सरकारी एजेंसियों के बीच इस मुद्दे को लेकर विवाद बना रहा। शासन के आदेश के बाद जिला पंचायत ने नक्शे पास करना बंद कर दिया। छह साल में सैकड़ों की संख्या में अपार्टमेंट और कॉमर्शियल कांप्लेक्स बना दिए गए।
जिला पंचायत के फेर में फंसे हजारों फ्लैट मालिक
जिला पंचायत से साल 2015 के बाद पास किए गए नक्शों के फेर में अब राजधानी के हजारों फ्लैट मालिक फंस गए हैं। जिला पंचायत की एनओसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट को कंपनी रजिस्ट्रार नहीं मान रहे हैं। इन लोगों ने भी राहत की मांग की है।
डेढ़ हजार आरडब्ल्यूए अवैध घोषित
प्राधिकरण के एक आदेश से राजधानी के करीब डेढ़ हजार अपार्टमेंट के आरडब्ल्यू अवैध घोषित हो गए हैं। प्राधिकरण ने डिप्टी रजिस्ट्रार को लिख दिया है कि जब तक किसी अपार्टमेंट का कंप्लीशन एलडीए से न हो, उसका आरडब्ल्यूए पंजीकृत न किया जाए। ऐसे में जिला पंचायत के जो प्रकरण रजिस्ट्रार में फंसे हैं, उन पर भी एलडीए ने साफ जवाब दे दिया है। एलडीए ने कहा कि जब तक कपाउंडिंग नक्शा नहीं पास होगा, एलडीए आरडब्ल्यूए के लिए एनओसी नहीं देगा।
क्या कहते हैं अफसर ?
लविप्रा उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह का कहना है कि इन अपार्टमेंट को एनओसी हम नहीं दे सकते हैं। हमने नक्शा नहीं पास किया है। एक विकल्प हम दे रहे हैं कि वे पहले कपाउंडिंग मैप एलडीए से पास करा लें। इसके बाद में हम उनको अनापत्ति दे देंगे।
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