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लखनऊ में पांच समाधियों को समतल करके जमीन पर किया कब्जा, एलडीए ने मांगी रिपोर्ट

एलडीए ने रुकवाया काम जानकीपुरम में एलडीए के अर्जन से छूटी जमीन पर बनाई बाउंड्रीवॉल। शिकायत पर टीम ने पहुंचकर काम रुकवाया अर्जन से मांगी रिपोर्ट। टीम अपनी रिपोर्ट मंगलवार को अर्जन विभाग को देगी। उसके बाद जमीन अर्जन मुक्त है या नहीं उसका पता चलेगा।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 06:05 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 06:28 AM (IST)
लखनऊ में पांच समाधियों को समतल करके जमीन पर किया कब्जा, एलडीए ने मांगी रिपोर्ट
जानकीपुरम के सेक्टर एच स्थित ग्राम सिकंदरपुर में जमीन कब्जा करके दबंग ने बनवा ली बाउंड्री।

लखनऊ, (अंशू दीक्षित)। लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल अफसरों की ढिलाई के कारण दबंगों ने जानकीपुरम में पांच समाधियों को समतल करके जमीन पर कब्जा कर लिया। पीडि़त महिला सावित्री देवी ने अपने पति, ससुर व सास की समाधि गिराने और दस हजार स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा करने की शिकायत एलडीए उपाध्यक्ष से की है। इस पर सोमवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने बाउंड्री निर्माण के काम को रुकवा दिया है। टीम ने जांच में पाया कि जमीन अर्जन के बाद नियोजन में नहीं ली गई। उधर अवैध रूप से निर्माण कर रहे दबंग सतीश यादव को जमीन के कागजात दिखाने को कहा तो वह टालमटोल करने लगे। टीम अपनी रिपोर्ट मंगलवार को अर्जन विभाग को देगी। उसके बाद जमीन अर्जन मुक्त है या नहीं, उसका पता चलेगा।

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पीडि़त सावित्री देवी ने बताया कि जानकीपुरम सेक्टर एच योजना से लगे ग्राम सिकंदरपुर इनायत अली में एलडीए द्वारा अर्जित खसरा संख्या 221 व 173 की कुछ भूमि नियोजन की कार्रवाई से छूट गई थी। इस पर सावित्री के परिवारजन जिनमें कल्याण सि‍ंंह (पति), महाबली (ससुर), मुन्नु (ससुर के पिता), कृष्णावती (सास) और राम प्यारी ( ससुर की मां) की कच्ची समाधि बनी थी। दबंग सतीश यादव ने 16 नवंबर को ट्रैक्टर से जमीन को समतल करा दिया। सावित्री ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने भगा दिया। पीडि़त के मुताबिक जमीन दस बिस्वा है, जिस पर दबंगों द्वारा चारों ओर से सीमेंट के खंभे लगाकर दीवार खड़ी की जा रही थी।

'जमीन पर कब्जा हो रहा था, यहां कई समाधियां बनीं होने की बात सामने आई है। फिलहाल जमीन समतल है। अभियंताओं की टीम ने जो रिपोर्ट दी है, वह मंगलवार को अर्जन को दी जाएगी। फिर अर्जन अपने हिसाब से दिखवाएगा कि जमीन अर्जन मुक्त है या नहीं।केके बंसला, अधिशासी अभियंता, जोन पांच  


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