लखनऊ में संपत्ति खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, LDA के इस फैसले से अब चुटकी में मिलेगा लोन
एलडीए ने पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया है, जिससे अब भूखंड, भवन और ...और पढ़ें
-1789838899068_m.webp)
इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।
HighLights
एलडीए ने पंजीकरण धनराशि के लिए दो बैंकों से एमओयू किया।
पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मिलेगा लोन।
एकमुश्त भुगतान में असमर्थ आवेदकों को संपत्ति खरीदना होगा आसान।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। अब भूखंड, भवन, फ्लैट व व्यावसायिक संपत्तियों के लिए पंजीकरण धनराशि जमा करने के लिए दो बैंकों से आसानी से लोन की सुविधा मिलेगी। एलडीए ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बाद अब सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के साथ भी एमओयू किया है।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेेश कुमार ने बताया, सुविधा का दायरा बढ़ने से आवेदकों को पंजीकरण धनराशि के लिए बैंक लोन लेना आसान होगा। इससे एकमुश्त पंजीकरण धनराशि जमा करने में असमर्थ नागरिकों के लिए एलडीए की विभिन्न योजनाओं में संपत्ति के लिए आवेदन करना अधिक सुगम होगा।
आवेदकों को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकिंग सुविधा का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। उपाध्यक्ष ने बताया कि पहले की व्यवस्था के तहत बैंक संपत्ति आवंटित होने के बाद आवंटन पत्र के आधार पर शेष धनराशि के लिए लोन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन पंजीकरण धनराशि के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नई व्यवस्था से इस आर्थिक बाधा को दूर करने में मदद मिलेगी।
यह भी पढ़ें- फसल ही नहीं, बिजली बेचकर भी मौज काट रहे बिजनौर के किसान, रोज बन रही 1.60 लाख यूनिट बिजली
वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि आवेदक को संपत्ति आवंटित होने पर आवंटन पत्र के आधार पर शेष धनराशि के लिए लोन लेने की प्रक्रिया भी सरल होगी। दोबारा विस्तृत कागजी औपचारिकताओं से राहत मिलेगी और समय की बचत होगी।
यह भी पढ़ें- यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कानपुर-आगरा समेत प्रदेश के 35 IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, ये रही पूरी लिस्ट
वहीं, आवंटन न होने की स्थिति में बैंक के माध्यम से जमा पंजीकरण धनराशि एलडीए से संबंधित बैंक को वापस कर दी जाएगी। इससे आवेदकों के हित सुरक्षित रहते हुए धन वापसी की प्रक्रिया पारदर्शी एवं आसान होगी।
