LDA बकायेदारों के लिए बड़ी राहत: ओटीएस योजना की अवधि बढ़ी, ब्याज में भी मिलेगी छूट
एलडीए ने बकायेदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि बढ़ा दी है, जिसके तहत दंड ब्याज से छूट मिलेगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण।
HighLights
एलडीए ने बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना की अवधि बढ़ाई।
योजना के तहत दंड ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा।
आवेदन के लिए एलडीए में विशेष हेल्प डेस्क बनाई गई है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बकायेदारों को राहत देने के लिए ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना) की अवधि बढ़ा दी गई है, आवेदन करके योजना के तहत छूट का लाभ उठा सकेंगे।अब एलडीए में इसके लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। इसका लाभ हर प्रभावित व्यक्ति को मिले, इसके लिए सभी बकायेदारों को योजना के बारे में सूचना भेजी जा रही है।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सोमवार को ओटीएस को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी बकायेदारों तक एकमुश्त समाधान योजना की जानकारी पहुंचाई जाए। काल सेंटर व आइटी अनुभाग के माध्यम से बकायेदारों को फोन, मैसेज व ई-मेल से सूचना भेजी जाए।
प्राधिकरण भवन के भूतल स्थित कमेटी हाल में ओटीएस के लिए विशेष हेल्प डेस्क बनाया है। यहां कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन की कार्रवाई भी कराएंगे। वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया, जिन आवंटियों पर समय से किश्तें जमा न करने की सूरत में दंड ब्याज लगा है, उन्हें दंड ब्याज से छूट मिलेगी, लोग बकाया धनराशि जमा करके अपनी संपत्ति के मालिक बन सकेंगे।
मानचित्र के बकायेदारों को भी लाभ
ओटीएस के तहत मानचित्र व शमन मानचित्रों के बकायेदार आवेदकों को भी राहत दी गई है। इसमें जिन लोगों ने मानचित्र के देय शुल्कों की किश्तें समय पर जमा नहीं की हैं, उन्हें भी दंड ब्याज से छूट के प्रविधान का लाभ दिया जा रहा है।
