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लखनऊ में सरकारी जमीन पर बने मुख्तार की भाभी के मकान को एलडीए ने छोड़ा

BSP MLA Mukhtar Ansari लखनऊ के डालीबाग में जिस निष्क्रांत भूमि पर मुख्तार अंसारी के दो अवैध निर्माण बीते गुरुवार को ध्वस्त किए गए थे वहीं पर एक अन्य अवैध निर्माण अब भी खड़ा है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sat, 29 Aug 2020 06:03 PM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2020 06:03 PM (IST)
लखनऊ में सरकारी जमीन पर बने मुख्तार की भाभी के मकान को एलडीए ने छोड़ा
लखनऊ में सरकारी जमीन पर बने मुख्तार की भाभी के मकान को एलडीए ने छोड़ा

लखनऊ, जेएनएन। बहुजन समाज पार्टी के दबंग विधायक मुख्तार अंसारी के लखनऊ में सरकारी जमीन पर बने दो बहुमंजिला आवास को लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने भले ही जमींदोज कर दिया, लेकिन उनके बड़े भाई के मकान को छोड़ दिया है। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं। अफजाल का मकान भी सरकारी जमीन पर बना है।

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लखनऊ के डालीबाग में जिस निष्क्रांत भूमि पर मुख्तार अंसारी के दो अवैध निर्माण बीते गुरुवार को ध्वस्त किए गए थे, वहीं पर एक अन्य अवैध निर्माण अब भी खड़ा है। यह अवैध मकान मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और मऊ से सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर दर्ज है। यह मकान उसी गाटा संख्या 93 का तीसरा निर्माण है, जिसके दो निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। डीएम ने इस संपत्ति की भी खातेदारी निरस्त करते हुए एलडीए को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस भवन का नक्शा 2007 में पास किया था। दो टावरों को गिराने के बाद तीसरे पर मेहरबानी एलडीए अफसरों के गले की फांस बन सकती है।

एलडीए ने गुरुवार को गाटा संख्या 93 के 21 ए/14ए/1 और 21/216 ए पर बने मकानों पर कार्रवाई की थी। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की ओर से जो पत्र एलडीए को 14 अगस्त को लिखा गया था, उसमें फरहत अंसारी के नाम दर्ज तीसरा भवन भी था, जिसका मकान नंबर 21/14 बी है। एलडीए के एक अधिकारी ने बताया कि इस भवन का नक्शा भी एलडीए से पास किया गया है। इस अधिकारी ने बताया कि यह नक्शा 2007 में पास किया गया था। अधिकारी का कहना है कि चूंकि उस वक्त कलेक्ट्रेट की ओर से कोई आपत्ति नही थीं, नक्शा इस आधार पर पास किया गया था।

एलडीए को जिला प्रशासन ने इस भवन पर भी कार्रवाई करने के लिए हिदायत दी है, मगर प्राधिकरण ने इस भवन पर अब तक कार्रवाई नहीं की है। दूसरी ओर डीएम अभिषेक प्रकाश के पत्र में स्पष्ट है कि तीनों संपत्तियों की खातेदारी रद की जा चुकी है।

स्पष्ट दिशा निर्देश जारी

जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने कहा कि 14 अगस्त को इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जा चुके है। जिसमें निष्क्रांत संपत्ति गाटा संख्या 93 पर सभी की खातेदारी निरस्त कर दी गई है। एलडीए को निर्देश दिए गए हैं कि निष्क्रांत संपत्ति को सुरक्षित रखने की कार्यवाही एलडीए के स्तर से की जाएगी।

जो अवैध है, हम कार्रवाई करेंगे

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि हमको इस पत्र की जानकारी है। जो भी अवैध है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सभी विधिक पक्ष देखे जा रहे हैं। 


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