Kunda Triple Murder Case: कुंडा तिहरा हत्याकांड के अभियुक्त को अदालत ने जमानत पर किया रिहा
Kunda Triple Murder Case प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में 2013 में हुई ग्राम प्रधान नन्हें यादव की हत्या के एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर। नन्हें यादव की हत्या के बाद उसके भाई सुरेश और सीओ कुंडा जियाउल हक की हत्या हुई थी।
लखनऊ, जेएनएन। Kunda Triple Murder Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में 2013 में हुई ग्राम प्रधान नन्हें यादव की हत्या के एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। नन्हें यादव की हत्या के बाद उसके भाई सुरेश और सीओ कुंडा जियाउल हक की हत्या हुई थी। यह आदेश जस्टिस मनीष माथुर की एकल पीठ ने आरोपित राजीव प्रताप सिंह उर्फ राजू सिंह की जमानत याचिका पर दिया है।
अभियुक्त की यह तीसरी जमानत याचिका थी। इससे पूर्व दो याचिकाएं खारिज हो चुकीं हैं। कोर्ट ने दूसरी याचिका पर आदेश दिया था कि मामले का ट्रायल जल्द पूर्ण किया जाए। वर्तमान याचिका में कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक सिर्फ 16 गवाहों का परीक्षण किया जा सका है, जबकि 64 गवाहों का परीक्षण अब भी बाकी है।
कोर्ट ने पाया कि सीबीआइ की ओर से जमानत याचिका के विरुद्ध दाखिल प्रति शपथ पत्र में कहा गया कि मामले की तहरीर फूलचंद्र यादव की बताई गई, जबकि वह पवन कुमार यादव ने लिखी थी व फूलचंद्र यादव के हस्ताक्षर बना दिये थे। साथ ही अभियुक्त पर मृतक की सूचना मुख्य अभियुक्तों अजय कुमार पाल व विजय कुमार पाल को देने का आरोप है जबकि फायरिंग का आरोप मुख्य अभियुक्तों पर है। इसके अलावा मामले के प्रत्यक्षदर्शी नितिश शुक्ला को भी सीबीआइ पेश नहीं कर पाई है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर कोर्ट ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।