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DigiLocker या M-parivahan App में रखें गाड़ी के कागज, नहीं होगा चालान; ऐसे बनाएं एकाउंट...

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म और एम-परिवहन मोबाइल एप में उपलब्ध वाहनों के डॉक्यूमेंट को वैध माना है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 09 Sep 2019 10:00 PM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 07:32 AM (IST)
DigiLocker या M-parivahan App में रखें गाड़ी के कागज, नहीं होगा चालान; ऐसे बनाएं एकाउंट...

लखनऊ, जेएनएन। वाहन स्वामी को गाड़ी के मूल दस्तावेज साथ रखने की जरूरत नहीं है। डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप में भी उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। वाहन स्वामी व चालक गाड़ी के दस्तावेज अब मोबाइल एप में सुरक्षित रहेंगे और इन्हें ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ को दिखा सकेंगे। इस व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश प्रमुख सचिव परिवहन ने जारी किए हैं।

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म और एम-परिवहन मोबाइल एप में उपलब्ध वाहनों के अभिलेख (डॉक्यूमेंट) को वैध माना है। इसे परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण प्रमाण-पत्र के समान समझे जाने संबंधी गाइड लाइन जारी की गई है। इसमें उल्लेख किया गया है कि वाहन चालक के खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई के दौरान गाड़ी के कागज जब्त करना जरूरी हो तो ई-चालान सिस्टम से जब्त किए जाएं। प्रमुख सचिव परिवहन अरविंद कुमार ने बताया कि प्रचार-प्रसार के अभाव में जनता इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रही। उन्होंने परिवहन विभाग के साथ ही डीजीपी से इस व्यवस्था का पालन कड़ाई से कराने के लिए कहा है।

खराब और खोने का डर समाप्त

डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप के माध्यम से वाहन के सभी दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। अधिकांश देखा जाता है कि आरसी, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और बीमा के कागज वाहन में रखने से खराब हो जाते हैं। कभी-कभी दस्तावेज फट जाते हैं तो गीले होने से खराब हो जाते हैं। दस्तावेज चोरी होने का खतरा भी रहता है। डिजीलॉकर या एम-परिवहन एप के माध्यम से ये सभी फाइलें सुरक्षित रहेंगी।

फर्जीवाड़े पर भी लगेगा अंकुश

डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप से फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा। कुछ लोग फर्जी आरसी और वाहन के दस्तावेज बनाकर वाहनों को बेच देते हैं। यदि आरटीओ अधिकारियों और यातायात पुलिस को चेकिंग के दौरान दस्तावेज में गड़बड़ी मिलेगी तो चालक से डिजिलॉकर खुलवाकर दस्तावेजों की जांच कर सकेंगे।

ऐसे बनाएं डिजिलॉकर एकाउंट

सबसे पहले एप डाउनलोड करना होगा। फिर एप साइनअप करने के लिए अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। फिर एक ओटीपी आएगा जिसे एंटर करके वेरिफाई करना होगा। अगले स्टेप में लॉगिन करने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना होगा। इतना करने के बाद आपका डिजिलॉकर एकाउंट बन जाएगा।अब अपने डिजिलॉकर अकाउंट में आपको अपना आधार नंबर प्रमाणित करना होगा। आधार डेटाबेस में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार प्रमाणित हो जाएगा। अब डिजिलॉकर से आप आरसी, लाइसेंस और इंश्योरेंस की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और पुलिस को दिखा सकते हैं। एम-परिवहन एप में गाड़ी के मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन की तारीख, मॉडल नंबर, इंश्योरेंस की वैधता आदि जानकारी रहती है। ऐसे में आपको किसी तरह के कागजात को साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी।


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