वोटर बनने के लिए अभी भी है आपके पास चांस, बस करना होगी इतना सा काम
जिला उप निर्वाचन अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता ने दिए पाठकों के सवालों के जवाब।
लखनऊ, जेएनएन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का एक सितंबर से चल रहा पुनरीक्षण तो अब खत्म हो गया है, लेकिन मतदाता बनने का मौका नहीं। अगर किसी को अभी भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना है तो उसके लिए कई विकल्प हैं। बीआरसी जाकर वह ऑफलाइन फॉर्म भर सकता है। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी है।
भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर कोई भी, जो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 18 वर्ष हो आवेदन कर सकता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस है और इस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक बार फिर मतदाताओं और आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा।
सवाल - मेरे परिवार का नाम मतदाता सूची में नहीं है। कैसे पता चलेगा कि वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। ऑनलाइन देखने पर भी शो नहीं कर रहा है। मगर बीएलओ कह रहा है कि है। (यास्मीन कुरेशी, निशातगंज)
जवाब - अगर आपका नाम मतदाता सूची में है, तो फिर उसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में दिखना चाहिए। सूची का अंतिम प्रकाशन इस महीने की आखिरी में होने वाला है। उसमें नाम देखा जा सकता है। अगर नाम नहीं है तो फिर फॉर्म भरकर नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।
सवाल - कई महीने पहले मतदाता सूची में नाम के लिए आवेदन किया था। अब तक मतदाता पहचान पत्र का कार्ड नहीं मिला। (नींबू लाल, जगदीशपुर)
जवाब - इसके लिए आपको फॉर्म-आठ भरकर 25 रुपए शुल्क के साथ जमा करना होगा। फॉर्म ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म बीएलओ के अलावा एसडीएम कार्यालय में भी मिल जाएगा।
सवाल - पहले मैं पुलिस वायरलेस चौराहे के पास रहता था। अब इंदिरानगर में शिफ्ट हो गया हूं। यहां पर सूची में नाम नहीं है, क्या करें। (अंजन मजमूदार, सेक्टर 19 इंदिरानगर)
जवाब - सूची के अंतिम प्रकाशन का इंतजार कीजिए। 31 जनवरी के बाद अगर नाम नहीं है, तो फिर फार्म-छह भरकर सेंटर पर जमा कर दीजिए। चाहें तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
सवाल - अब तक मेरे परिवार का नाम मतदाता सूची में नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? (सरिता राय, अलीगंज)
जवाब - एक सितंबर से मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा था। पुनरीक्षण का काम तो पूरा हो गया है लेकिन जिन लोगों के नाम रह गए हैं या किसी वजह से नहीं हैं वह अभी भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से भरा जा सकता है। ऑनलाइन भरने के लिए सीईओयूपीडाटएनआइसीडाटइन पर जाकर फार्म-छह भरना होगा। ऑफलाइन के लिए बीएलओ से संपर्क करना होगा।
सवाल - मैंने पिछले चुनाव में वोट डाला था लेकिन इस बार सूची मेंं नाम नहीं है। मैने कुछ दिनों पहल आवेदन किया था लेकिन अब तक नाम नहीं जुड़ा पाया है। (सतेंद्र अवस्थी, जानकीपुरम)
जवाब - आपने आवेदन किया है तो नाम जरूर जुड़ेगा। इसके लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क कीजिए। अगर इसमें समस्या का निराकरण नहीं होता है, तो फिर 31 जनवरी के बाद मतदान केंद्र पर जाकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
सवाल - मैंने अपने बेटे आकाश गुप्ता का फॉर्म-छह भरकर दिया था। अब तक पता नहीं चल सका है कि उसका नाम है या नहीं। (संजय गुप्ता, हरदोई)
जवाब - 31 जनवरी को सूची का अंतिम प्रकाशन है। उस दिन आप सूची में नाम देख सकते हैं। अगर नहीं है तो संबंधित बीएलओ या फिर एसडीएम से बात कीजिए।
सवाल - मतदाता सूची में नाम है या नहीं, कैसे पता चलेगा। (अक्षयवर सिंह, अमेठी)
जवाब - मतदाता सूची में नाम के लिए प्रकाश का इंतजार कीजिए। इसके अलावा एक विकल्प ऑनलाइन देखने का भी है। आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी पता कर सकते हैं।
सवाल- मेरा नाम नगर निगम की मतदाता सूची में था। वोट भी दिया था। इस बार लोकसभा में मुझे क्या उसी सूची से वोट देने का मौका मिलेगा। (आकांक्षा शुक्ला, अमेठी)
जवाब - नगर निगम और लोकसभा-विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग-अलग होती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर नगर निगम में नाम है तो फिर इसमें भी हो। इसका ख्याल रखें। इसलिए प्रकाशन के दौरान नाम चेक करें। अगर नहीं है तो फिर आवेदन कर सकते हैं।
सवाल - मेरा नाम लोकसभा की सूची में है या नहीं, कैसे पता करें। (संतोष श्रीवास्तव, गोमतीनगर)
जवाब - पहले तो प्रकाशन का इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर जाकर नाम देख सकते हैं। पोर्टल पर भी चेक करने की सुविधा है।
सवाल - मेरा बेटा बाहर पढ़ाई करता है। कई बार उसका मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आवेदन कर चुका हंू लेकिन अब तक उसका नाम नहीं आया, क्या करें। (शैलेंद्र शुक्ला, मडिय़ांव)
जवाब - हो सकता है कि बीएलओ ने सत्यापन के दौरान फॉर्म रिजेक्ट कर दिया हो। एक बार बीलएओ से संपर्क करें अगर रिजेक्ट हो गया है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही विकल्प खुले हैं।
सवाल - क्या विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग-अलग सूचियां बनती हैं। (सतेंद्र सिंह, अलीगंज)
जवाब - भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची से विधानसभा और लोकसभा के लिए वोटिंग होती है। दोनों सूची एक ही होती हैं। नगर निगम की सूची अलग होती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के लिए अलग से सूची होती है।
सवाल - नगर निगम सूची में अगर नाम है तो क्या विधानसभा सूची में दर्ज कराने की जरूरत है या फिर यह स्वत: दर्ज कर लिया जाता है। (शैलेंद्र कुमार, अलीगंज)
जवाब - ऐसा नहीं है। अगर नगर निगम सूची में नाम है तो जरूरी नहीं है कि भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में भी नाम दर्ज हो। दोनों ही सूचियां अलग-अलग हैं। इसलिए बेहतर रहेगा कि अगर निगम सूची में नाम है तो यह मानकर नहीं बैठे रहें कि भारत निर्वाचन आयोग की सूची में नाम होगा ही। पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है। बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम चेक करें। अगर किसी कारण वश छूट गया है तो आवेदन कर सकते हैं।
सवाल - अगर पहचान पत्र खो गया हो तो क्या करना होगा। (विकास कुमार, आलमबाग)
जवाब - अगर आपका मतदाता पहचान पत्र खो गया है तो फिर इसके लिए फॉर्म भरकर 25 रुपये शुल्क जमा करना होगा, लेकिन इससे पहले चेक करें कि आपका नाम सूची में है या नहीं।
खास बातें
- मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 31 जनवरी को होगा।
- इसके बाद प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूची देखी जा सकती है।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए : सीईओयूपीडाटएनआइसीडाटइन।
- मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फार्म-छह भरें।
- मतदाता पहचान पत्र के लिए 25 रुपये शुल्क के साथ फॉर्म भरें।
- नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर भी अपना नाम सूची में चेक कर सकते हैं।