हाउस टैक्स दो गुना करने पर 15 दिन में होगी सुनवाई, अप्रैल 2020 से लागू होंगी नई दरें Lucknow News
लखनऊ नगर निगम दो गुना करेगी हाउस टैक्स। नई दरों को लेकर आईं थीं आपत्तियां एक अप्रैल 2020 से लागू होंगी नई दरें।
लखनऊ, जेएनएन। एक अप्रैल 2020 से हाउस टैक्स की दरों में दो गुना तक वृद्धि करने की योजना पर नगर निगम ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है। आपत्तियों की सुनवाई के लिए सभी जोनल अधिकारियों को पंद्रह दिन में सुनवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर आयुक्त डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया कि सुनवाई पूरी होने के बाद नई दरों का फाइनल प्रकाशन किया जा सके।
नई दरों को लेकर सबसे अधिक आपत्ति नगर निगम के जोन चार क्षेत्र (चिनहट और गोमतीनगर) से आई थीं। नियमों के तहत दस प्रतिशत आपत्तियों पर ही सुनवाई हो सकती है। नगर निगम के मुख्य निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि हाउस टैक्स की नई दरों को एक अप्रैल 2020 से लागू किया जाना है। नई दरों को लेकर आपत्तियां मांगी गई थी। अब आपत्तियों की सुनवाई के लिए नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है। चार दिन पहले ही सभी जोनल अधिकारियों को पत्र भेजकर पंद्रह दिन में सुनवाई पूरी करने को कहा गया है, जिससे नई दरों की फाइनल सूची का प्रकाशन हो सके।
ऐसे होगी वृद्धि
सड़क की चौड़ाई और निर्मित भवन के आकार के हिसाब से यह वृद्धि की जा रही है। इसका असर सड़क की चौड़ाई (12 मीटर से कम चौड़ी, 12 से 24 मीटर चौड़ी व 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क) के हिसाब से आरसीसी और आरबी (ईंट) वाले पक्के मकान, अन्य पक्का मकान कच्चा भवन और खाली पड़े भूखंड पर होगा। वैसे हर दो साल में हाउस टैक्स में वृद्धि किए जाने का प्रावधान है, लेकिन नगर निगम वर्ष 2010 के बाद से नई दरों को लागू करने जा रहा है।
ऐसे भरना होगा हाउस टैक्स
मासिक किराए की दर को बारह से गुणा करना होगा। उसके बाद उस रकम का पंद्रह प्रतिशत हाउस टैक्स भरना होगा।
उदारहण के तौर पर
राममोहन राय वार्ड में लोकमान्य तिलक मार्ग, बटलर पैलेस कॉलोनी, मदन मोहन मालवीय मार्ग, गोखले मार्ग, प्राग नारायन रोड, लाजपत राय मार्ग, वजीर हसन रोड, राम मोहन राय मार्ग, राणा प्रताप मार्ग पर 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर आरसीसी और आरबी भवन का मासिक किराया दर 2.50 रुपये वर्गफीट था, जिसे बढ़ाकर चार रुपये किया गया है। इसी श्रेणी के भवन, जो 12 से 24 मीटर के मार्ग पर हैं, वहां की दर दो रुपये वर्गफीट थी, जिसे 3.75 रुपये वर्गफीट किया गया है।
जलकर व सीवर कर अधिक देना होगा
जलकर का निर्धारण हाउस टैक्स के वार्षिक किराए से तय होता है। वार्षिक किराए का साढ़े बारह प्रतिशत जलकर और तीन प्रतिशत सीवर कर देना होता है। अब नगर निगम ने हाउस टैक्स का वार्षिक किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है तो उसका प्रभाव जलकर और सीवर कर पर भी दिखाई देगा।
अनावासीय संपत्तियों का भी कर बढ़ेगा
आवासीय संपत्तियों में हाउस टैक्स की वृद्धि के साथ ही इसका असर अनावासीय संपत्तियों पर भी पड़ेगा। इन अनावासीय संपत्तियों का भवन कर अलग-अलग श्रेणी में कई गुना होता है।