हाईकोर्ट : अप्रोच रोड बनवाकर शुरू कराएं बेतवा नदी का पुल Lucknow News
जमीन अधिग्रहण के लिए अफसरों को दिया चार हफ्ते का समय।
लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मलिहाबाद इलाके में बिराहिमपुर गांव से आवागमन के लिए बेतवा नदी पर बने पुल के लिए अप्रोच रोड के निर्माण के लिए जमीन के अधिग्रहरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को चार सप्ताह का समय दिया है।
यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर 2017 में दर्ज की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
नदी पर पुल न होने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर शहर जाना पड़ता था। इसके बाद कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को वहां पुल के निर्माण के आदेश पूर्व में दिए थे। इसके बाद पुल का निर्माण तो हो गया, लेकिन अप्रोच रोड न बनने के कारण इस पर आवागमन जारी नहीं हो सका।
विधि विभाग के पास है पत्रावली
गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अप्रोच रोड के निर्माण के लिए भूमि बैनामा संबंधी पत्रावली विधि विभाग के पास है। जहां से सहमति मिलने के बाद ही संबंधित जमीनों का बैनामा कराकर अप्रोच रोड का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने सरकार को प्रक्रिया पूरी करने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया।