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सिंगल यूज प्लास्टिक मिली तो देना होगा भारी जुर्माना, योगी सरकार ने जिलाधिकारियों को दिए छापेमारी के निर्देश

सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को दुकानों और प्रतिष्ठानों में छापेमारी के निर्देश दिए हैं। यूपी में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है।

By Vikas MishraEdited By: Published: Wed, 24 Aug 2022 08:02 AM (IST)Updated: Wed, 24 Aug 2022 08:02 AM (IST)
सिंगल यूज प्लास्टिक मिली तो देना होगा भारी जुर्माना, योगी सरकार ने जिलाधिकारियों को दिए छापेमारी के निर्देश
प्रदेश सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जिलों में और सख्ती से अभियान चलाने जा रही है।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जिलों में और सख्ती से अभियान चलाने जा रही है। प्रतिबंधित पालीथिन मिलने पर चालान कर जुर्माना वसूला जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर छापेमारी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व नगरीय निकायों को भी पालीथिन का प्रयोग पूरी सख्ती के साथ रोकने व जुर्माना वसूलने के लिए कहा गया है। 

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'दैनिक जागरण' ने मंगलवार के अंक में 'सूबे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर नहीं लग पा रहा है प्रतिबंध' खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसमें यह बताया गया था कि किस तरह से खुलेआम बाजारों में प्रतिबंधित पालीथिन कैरीबैग का इस्तेमाल हो रहा है। खबर का संज्ञान लेते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ और सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पहले से प्रतिबंध है। यही कारण है कि प्रदेश में एक भी सिंगल यूज पालीथिन बनाने की फैक्ट्री नही है। दूसरे प्रदेशों से पालीथिन यूपी के बाजारों में आ रही है। इस पर और सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पालीथिन के खिलाफ और कड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां भी पालीथिन मिलेगी वहां जुर्माना लगाया जाएगा।

पांच किलो से अधिक पालीथिन मिली तो 25 हजार जुर्मानाः नगर विकास विभाग के 15 जुलाई 2018 के आदेश के तहत सिंगल यूज पालीथिन, प्लास्टिक व थर्माकोल मिलने पर जुर्माना वसूलने के प्रावधान को और सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। 100 ग्राम तक पालीथिन मिलने पर एक हजार रुपये, 101 ग्राम से 500 ग्राम मिलने पर दो हजार रुपये, 501 ग्राम से एक किलो तक मिलने पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। एक किलो से पांच किलो तक पालीथिन मिलने पर 10 हजार रुपये व पांच किलो से अधिक मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

जब्त की गई 386.51 कुंतल पालीथिनः प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अजय शर्मा ने बताया कि बोर्ड एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। अब तक प्रदेश में 11577 छापे मारे गए हैं। इसमें 1976 लोगों के चालान कर 386.51 कुंतल पालीथिन जब्त की गई है। इस दौरान 57.53 लाख रुपये की पेनाल्टी भी लगाई गई है। उन्होंने माना कि दूसरे प्रदेशों से पालीथिन यूपी के बाजारों में आने के कारण यह दिखाई दे रही है। इस पर और सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड की 75 टीमें सभी 75 जिलों में नगरीय निकायों के साथ समन्वय कर अभियान चला रही हैं।


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