गायत्री प्रजापति को दोबारा मंत्री बनाने की खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई
गायत्री प्रजापति को दोबारा मंत्री बनाने के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने याचिका दाखिल की। नूतन ठाकुर ने इसके खिलाफ राज्यपाल राम नाईक को अर्जी दी थी।
लखनऊ (वेब डेस्क)। प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को बर्खास्ती के करीब दस दिन बाद मंत्री बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी।
भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त की जांच झेल रहे मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर कम समय में अकूत दौलत बनाने का भी मामला काफी चर्चा में है। गायत्री प्रसाद प्रजापति को दोबारा प्रदेश सरकार का मंत्री बनाने के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने यह याचिका दाखिल की है।
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याचिका में कहा गया है कि प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश और सीबीआई रिपोर्ट के बाद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण मंत्री पद से हटाया गया था। याचिका के अनुसार मंत्री को संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत पद से तब हटाया जाता है जब वे राज्यपाल का विश्वास खो बैठते हैं।
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इसमें कहा गया है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को मंत्री पद से इसी कारण हटाया गया क्योंकि वे राज्यपाल का विश्वास खो बैठे थे, इसलिए उन्हें दोबारा तब तक मंत्री नहीं बनाया जा सकता जब तक वे विश्वास खोने के कारणों को दूर नहीं कर लेते।
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डॉ. नूतन ठाकुर ने इसके खिलाफ राज्यपाल राम नाईक को अर्जी दी थी। उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रजापति को दोबारा मंत्री बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने यह याचिका दायर की है।