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ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब या निराश्रित की मृत्यु पर ग्राम पंचायत देगी पांच हजार रुपये, राज्य वित्त आयोग के जरिए होगी मदद

प्रमुख सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए बताया कि राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग इस मद में किया जा सकेगा।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 10:03 AM (IST)Updated: Wed, 03 Jun 2020 10:03 AM (IST)
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब या निराश्रित की मृत्यु पर ग्राम पंचायत देगी पांच हजार रुपये, राज्य वित्त आयोग के जरिए होगी मदद

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में किसी गरीब या निराश्रित की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार (अंत्येष्टि) कराने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से पांच हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। शासन ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे लोगों जो कि भुखमरी के कगार पर हैं, उनका चयन ग्राम सभा की बैठक में किया जाए और प्रत्येक प्रकरण की जानकारी जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से निदेशक पंचायतीराज को नियमित उपलब्ध कराई जाए।

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प्रमुख सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए बताया कि राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग इस मद में किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार जो कि भुखमरी के कगार पर हों उनकी मदद के लिए ग्राम पंचायत एक बार में एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। ऐसे लोगों को नियमित राशन मिले इसका बंदोबस्त भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब जो बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज कराने की स्थिति में नहीं हैं, उनको भी ग्राम पंचायत दो हजार रुपये की मदद कर सकती है। बेहतर हो ऐसे लोगों का इलाज आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में कराया जाए।

प्रमुख सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे लोग जो आर्थिक विपन्नता के कारण अपने परिजन की मृत्यु होने की दशा में अंतिम संस्कार कराने में असमर्थ हों उनको पंचायत की ओर से पांच हजार रुपये की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का चयन ग्राम सभा की बैठक में किया जाए और प्रत्येक प्रकरण की जानकारी जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से निदेशक पंचायतीराज को नियमित उपलब्ध कराई जाए।


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