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    UP Government Jobs: सेकेंडरी स्कूलों में 2836 अध्यापक चयनित, ऑनलाइन कर सकेंगे तैनाती के विकल्प का आवेदन

    By Dharmendra PandeyEdited By:
    Updated: Thu, 22 Jul 2021 08:59 PM (IST)

    Government Recruitments in UP सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थी 28 जुलाई तक विद्यालयों के विकल्प की वरीयता का आवेदन 28 जुलाई तक कर सकेंगे। प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थी 29 जुलाई से चार अगस्त तक वरीयता क्रम में विद्यालयों के विकल्प आवेदित कर सकेंगे।

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    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय माध्यमिक माध्यमिक

    लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं को लगातार रोजगार प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय माध्यमिक माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों को अब विद्यालयों के विकल्प आवेदित करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थी 28 जुलाई तक विद्यालयों के विकल्प की वरीयता का आवेदन 28 जुलाई तक कर सकेंगे। प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थी 29 जुलाई से चार अगस्त तक वरीयता क्रम में विद्यालयों के विकल्प आवेदित कर सकेंगे।

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    उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एनआईसी के तकनीकी सहयोग से वेबसाइट https://seceduonlineposting.up.gov.in विकसित की है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडेय ने बताया कि उक्त वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थी वरीयता क्रम में इच्छित विद्यालयों के विकल्प का आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को इस प्रक्रिया के लिए लोक सेवा आयोग का अनुक्रमांक, हाईस्कूल परीक्षा का अनुक्रमांक, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी का उपयोग करने होगा। उक्त आवेदन पत्र ऑनलाइन ही सबमिट होगा किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन एवं पदस्थापन कार्यवाही की सूचना प्रत्येक स्तर पर उनके ई-मेल तथा मोबाइल पर उपलब्ध कराई जायेगी।

    पाण्डेय ने बताया कि सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के स्थान के लिए 28 जुलाई तक इच्छानुसार वरीयता क्रम में विद्यालयों के विकल्प आवेदित कर सकेंगे। इसी प्रकार प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थी 29 जुलाई से चार अगस्त तक इच्छानुसार वरीयता क्रम में विद्यालयों के विकल्प आवेदित कर सकेंगे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने बताया कि अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, संस्कृत, हिन्दी, गणित एवं भूगोल विषयों के प्रवक्ता पुरूष शाखा के 110 अभ्यर्थी तथा प्रवक्ता महिला शाखा में उक्त विषयों के 69 अभ्यर्थी सहित कुल 179 अभ्यर्थी आनलाइन पदस्थापन के लिए आवेदन करेंगे।

    सहायक अध्यापक पद के लिए हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान तथा औपबंधिक के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अन्य विषयों कृषि, कला, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अंग्रेजी, गणित, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, विज्ञान, उर्दू, गृह विज्ञान एवं संगीत विषय के 1261 पुरूष तथा 1406 महिला अभ्यर्थी सहित कुल 2667 अभ्यर्थी आनलाइन पदस्थापन के लिए आवेदन करेंगे।

    निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने बताया कि आनलाइन नियुक्ति/पदस्थापन प्रक्रिया में प्रथम वरीयता उन अभ्यॢथयों को दी जायेगी जो लोक सेवा आयोग से चयनित सूची के अनुसार दिव्यांग की श्रेणी में चयनित हुये हैं। द्वितीय वरीयता उन महिला अभ्यॢथयों को दी जायेगी जिनका बच्चा ऑटिस्टिक है अथवा 40 प्रतिशत दिव्यांगता है। तृृतीय वरीयता उनको दी जायेगी जिनके पति/पत्नी भारतीय सेना/वायु सेना/नौ सेना अथवा केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे आईटीबीपी तथा बीएसएफ में कार्यरत हैं। चतुर्थ वरीयता उन विधवा महिला/विधुर पुरूष अभ्यॢथयों को दी जायेगी जिन्होने पुनॢववाह नहीं किया है तथा एकल अभिभावक हैं। जिनके उपर बच्चो की देखभाल की जिम्मेदारी है। पांचवी वरीयता उन अभ्यॢथयों को दी जायेगी जिनके पति/पत्नी बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले राजकीय या सहायता प्राप्त विद्यालयों, परिषदीय विद्यालयों, राज्य व केंद्रीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों एवं राजकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत हैं। इन सभी के बाद बची रिक्तियों पर अन्य अभ्यर्थियों का पदस्थापन लोक सेवा आयोग की मेरिट के अनुसार किया जायेगा।

    विनय कुमार पांडेय ने बताया कि अभ्यॢथयों की सुविधा एवं उनकी समस्या के निराकरण के लिए सभी कार्य दिवस में हेल्पलाइन नम्बर 6387219859 पर प्रात दस शाम पांच बजे तक कॉल कर या इसी नम्बर पर व्हाट्सएप किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त ई-मेल: seceduonlineposting@gmail.com पर भी अपनी समस्या के निराकरण के लिए सम्पर्क किया जा सकता है। किसी भी अभ्यर्थी का उक्त आनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया में वरीयता क्रम में विकल्प न प्रस्तुत करने की दशा में विभाग नियमानुसार पदस्थापन करेगा। इसमें भी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।