Move to Jagran APP

रूफटाॅप सोलर प्लांट की स्थापना पर सरकार देती है सब्सिडी, अधिक राशि वसूलने पर यहां करें शिकायत

यूपीनेडा के निदेशक निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चला कर घर-घर सत्यापन कर पुष्टि की जाएगी कि स्थापित संयंत्रों के सापेक्ष उपभोक्ताओं से वेंडरों द्वारा अधिक धनराशि तो वसूल नहीं की गई है।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sun, 08 Nov 2020 06:21 AM (IST)Updated: Sun, 08 Nov 2020 06:21 AM (IST)
रूफटाॅप सोलर प्लांट की स्थापना पर सरकार देती है सब्सिडी, अधिक राशि वसूलने पर यहां करें शिकायत
लखनऊ में अब 38,000 रूपये प्रति किलोवाट से अधिक नहीं वसूल सकेंगी सोलर कंपनियां ।

लखनऊ, जेएनएन। सौर ऊर्जा का उपभोक्ता अधिक से अधिक लाभ उठाएं इसके लिए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और प्रदेश सरकार द्वारा रूफटाॅप सोलर प्लांट की स्थापना पर सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत 10 किलोवाट क्षमता तक के संयंत्र की लागत 38,000 हजार रुपये प्रति किलोवाट तय की गई है। हालांकि कुछ शिकायतें ऐसे भी हैं जिनमें उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट तय राशि से अधिक राशि वसूली गई। यूपीनेडा ने उपभोक्ताओं के हित में ऐसे मामलों की शिकायत के लिए मोबाइल नंबर 9415609075 जारी किया है। उपभोक्ता इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

loksabha election banner

यूपीनेडा के निदेशक निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चला कर घर-घर सत्यापन कर पुष्टि की जाएगी कि स्थापित संयंत्रों के सापेक्ष उपभोक्ताओं से वेंडरों द्वारा अधिक धनराशि तो वसूल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सोलर रूफटाॅप योजना में अब तक प्रदेश में यूपीनेडा द्वारा 20 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की सब्सिडी उपभोक्ताओं को सोलर रूफटाॅप संयंत्रों की स्थापना हेतु वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों की सब्सिडी के सापेक्ष देय लगभग 15 करोड़ रुपये की धनराशि की मांग नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से की गई है।

धनराशि प्राप्त होते ही संबंधित उपभोक्ताओं में वितरित की जायेगी। सोलर रूफटाॅप वेंडर को देय भुगतान संबंधी कोई प्रकरण यूपीनेडा स्तर पर लंबित नहीं है।निदेशक ने कहा वर्तमान में संचालित सोलर रूफटाॅप स्कीम फेज-2 के अंतर्गत अब तक लगभग पांच मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना के सापेक्ष देय सब्सिडी की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने तथा उपरोक्त सत्यापन के उपरांत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सीधे वेंडर के खाते में उनके द्वारा उपभोक्ताओं से लिये गये अतिरिक्त मूल्य को घटाकर स्थानांतरित की जाएगी। अतिरिक्त मूल्य का भुगतान रूफटाॅप उपभोक्ता को अथवा उनकी सहमति पर किया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.