समस्या दूर न करने पर जैन क्लीनिक पर जुर्माना
जागरण संवाददाता, लखनऊ : रायबरेली के रहने वाले व इस समय गोमतीनगर निवासी एक व्यक्ति की सेक्स समस्य
जागरण संवाददाता, लखनऊ : रायबरेली के रहने वाले व इस समय गोमतीनगर निवासी एक व्यक्ति की सेक्स समस्या दूर नहीं करने और इलाज के नाम पर हजारों रुपये लेने वाले जैन क्लीनिक पर उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया है। फोरम ने जुर्माने के तौर पर इलाज के नाम पर लिए गए 89 हजार रुपये नौ फीसद ब्याज सहित व दस हजार रुपये मानसिक कष्ट व वाद खर्च के रूप में वादी को अदा करने का आदेश दिया है।
जिला उपभोक्ता फोरम में गोमतीनगर निवासी व्यक्ति ने शिकायत की कि बर्लिगटन क्लीनिक प्राइवेट लि. के डॉ. एसके जैन से सेक्स समस्या दूर करने का इलाज कराया। कई बार फीस, इंजेक्शन व अन्य दवाइयों के नाम पर 89 हजार रुपये वसूले गए, लेकिन समस्या ठीक नहीं हुई। कई बार जैन क्लीनिक जाने पर डॉ. ने मिलने से ही मना कर दिया। इस पर फोरम में शिकायत की। वादी के अधिवक्ता संदीप पांडेय ने फोरम के सामने सारे दस्तावेज आदि प्रस्तुत किए। फोरम ने जैन क्लीनिक को नोटिस आदि जारी की, लेकिन कोई प्रस्तुत नहीं हुआ और न ही कोई जवाब भेजा गया। इस पर फोरम प्रथम के अध्यक्ष शिवदान यादव, सदस्य गीता यादव ने पूरे मामले को सुनने के बाद फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि विपक्षी जैन क्लीनिक ने सेवा में कमी और व्यापार विरोधी प्रक्रिया अपनाई। फोरम द्वारा नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर उसे दोषी पाया गया और वादी द्वारा इलाज के नाम पर दिए गए 89 हजार रुपये नौ फीसद ब्याज सहित वादी को मानसिक कष्ट होने व मुकदमा खर्च के रूप में दस हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है।