आम्रपाली ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ के महारानी बाग स्थित 54.71 करोड़ की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम्रपाली समूह से जुड़े धनशोधन मामले में नई दिल्ली के महारानी बाग स्थित 54.71 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।
HighLights
ईडी ने आम्रपाली समूह की 54.71 करोड़ की संपत्ति कुर्क की।
यह कार्रवाई धनशोधन मामले में महारानी बाग, दिल्ली में हुई।
निवेशकों के 5000 करोड़ रुपये से अधिक के दुरुपयोग का आरोप।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम्रपाली समूह से जुड़े धनशोधन मामले में नई दिल्ली के महारानी बाग स्थित 54.71 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति ए-3 (न्यू), महारानी बाग में स्थित है और सर्भी एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज है।
ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में दर्ज 18 एफआइआर के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले की जांच शुरू की थी। आरोप है कि आम्रपाली समूह ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आवासीय परियोजनाएं शुरू कर 36 महीने में फ्लैट देने और निवेश पर लाभ का वादा कर निवेशकों से बड़ी रकम जुटाई थी।
समूह कंपनियों के माध्यम से की गई स्थानांतरित
कई परियोजनाएं अधूरी रह गईं और खरीदारों को न तो फ्लैट मिले और न ही उनकी रकम वापस की गई। ईडी द्वारा इस मामले में कराए गए फारेंसिक आडिट के अनुसार, घर खरीदारों की 5000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जांच में सामने आया है कि खरीदारों की रकम विभिन्न सेल और समूह कंपनियों के माध्यम से स्थानांतरित की गई।
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आरोप है कि आम्रपाली समूह के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के जरिए कुछ धनराशि सर्भी एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड तक ऋण के रूप में पहुंचाई गई और संबंधित संपत्ति की खरीद में इस्तेमाल की गई। ईडी ने संपत्ति को अपराध से अर्जित आय मानते हुए अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
