रॉन्ग साइड वाहन की टक्कर हुई मौत तो चालक पर चलेगा गैर इरादतन हत्या का मुकदमा Lucknow News
लखनऊ में अब सीसी कैमरों से चिह्नित किए जाएंगे लापरवाह वाहन चालक। रॉन्ग साइड वाहन से मौत पर चालक पर चलेगा गैर इरादतन हत्या में मुकदमा।
लखनऊ [अनुज शुक्ल]। सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण खतरनाक ड्राइविंग और उल्टी दिशा में वाहन चलाना है। इन पर अंकुश लगाने के लिए वाहन चालकों पर 35 सौ रुपये तक आर्थिक दंड (चालान) यातायात पुलिस संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगाएगी। साथ ही यदि ऐसी दशा में दुर्घटना में कोई मौत होती है तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे लोगों से निपटने के लिए जहां चौराहों व सड़कों पर यातायात पुलिस नजर रखेगी। वहीं, पुलिस लाइन स्थित दृष्टि कंट्रोल रूम से शहर में लगे सीसी कैमरों से ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाएगा।
रॉन्ग साइड में चलने पर लगेगा 3.5 हजार रुपये का जुर्माना
रॉन्ग साइड या लेन में जाने पर दो हजार का जुर्माना भुगतना होगा। साथ ही यातायात पुलिस द्वारा एमवी एक्ट की धारा का जान-बूझकर नियमों के उलंघन पर एक हजार रुपये और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 25 सौ रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा इस दशा में दुर्घटना में मौत होने पर गैर इरादतन हत्या (304) में मामला दर्ज होगा। इस धारा में हिट रन मामले में सलमान खान पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
सड़क पर चलने के सामान्य नियम
- बाईं लेन बाएं जाने वालों के लिए है। इसे हमेशा खाली रखें
- सीधे जाने वालों के लिए मध्य लेन
- दाहिनी लेन, दाएं मुडऩे वालों के लिए
- दाहिनी लेन सामान्य तौर पर तेज गति के वाहनों के लिए
- बाईं लेन धीमी या मध्यम गति के वाहनों के लिए
- दोपहिया वाहन, रिक्शा हमेशा बाईं तरफ चलें
- पीले रंग की डबल पट्टियों की लेन को न पार करें
यह होती है समस्या
सामान्य तौर पर लोग अपनी सुविधा के अनुसार लेन बदलते रहते हैं। जिन लोगों को बाईं तरफ जाना है, वह भी दाहिनी तरफ खड़े हो जाते हैं। जिन्हें दाहिनी तरफ जाना है, वह बाईं तरफ खड़े हो जाते हैं। इससे जाम लगता है। वहीं, हादसों की भी आशंका बढ़ जाती है।
एसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि सड़कों पर दो और तीन लेन की मार्किंग की गई है। गलत तरीके से लेन बदलना अपराध है। विपरीत दिशा में वाहन चलाने से दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। इससे निपटने के लिए वाहन चालक के खिलाफ संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चलान होगा। साथ ही दुर्घटना में मौत पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होगा।