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डीजीपी मुख्यालय करेगा अब सभी एसआइटी की जांच की समीक्षा, मैनपुरी मामले पर अभी फोकस

प्रदेश का पुलिस मुख्यालय अब सभी एसआइटी जांच की प्रगति तथा जांच की समीक्षा करेगा। मैनपुरी में एक छात्रा की कथित खुदकुशी के मामले में पूर्व में गठित एसआइटी की जांच की कोई समीक्षा नहीं हुई थी। डीजीपी ने टीम को मैनपुरी जाने का निर्देश दिया।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sat, 18 Sep 2021 03:54 PM (IST)Updated: Sat, 18 Sep 2021 03:54 PM (IST)
डीजीपी मुख्यालय करेगा अब सभी एसआइटी की जांच की समीक्षा, मैनपुरी मामले पर अभी फोकस
डीजीपी ने टीम को मैनपुरी जाने का निर्देश दिया।

लखनऊ, जेएनएन। मैनपुरी में एक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में एसआइटी टीम के गंभीर ना होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के कड़े रूख के बाद डीजीपी मुख्यालय बेहद गंभीर हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मैनपुरी के प्रकरण में डीजीपी मुकुल गोयल को एक दिन प्रयागराज में रोकने के बाद पुलिस महानिदेशक बेहद सतर्क हो गए हैं। अब उन्होंने प्रदेश में सभी एसआइटी जांच की समीक्षा कराने का निर्देश जारी किया है।

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प्रदेश का पुलिस मुख्यालय अब सभी एसआइटी जांच की प्रगति तथा जांच की समीक्षा करेगा। मैनपुरी में एक छात्रा की कथित खुदकुशी के मामले में पूर्व में गठित एसआइटी की जांच की कोई समीक्षा नहीं हुई थी। हाईकोर्ट के इस मामले में कड़ी नाराजगी के बाद डीजीपी मुख्यालय जागा है। डीजीपी मुकुल गोयल ने अब पहले के अन्य मामलों को लेकर गठित एसआइटी का ब्योरा मांगा है। मुख्यालय स्तर से सभी एसआइटी में हुई जांच की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं।

डीजीपी मुकुल गोयल के इस कदम के बाद से सभी जोन को इसे लेकर अलर्ट करने के साथ ही बीते वर्षों में गठित की गई एसआइटी की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यालय स्तर पर अपराध शाखा को नियमित समीक्षा के लिए अलग टीम बनाने का भी निर्देश हैैं।

मैनपुरी पहुंची एसआइटी की टीम

मैनपुरी में छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्याकांड मामले में शुक्रवार देर रात तक लखनऊ में एसआइटी की प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक चलती रही। इसके बाद डीजीपी ने टीम को मैनपुरी जाने का निर्देश दिया। उनके निर्देश के क्रम में एसआइटी की टीम दोपहर के बाद जिले में पहुंची। टीम मैनपुरी में फिर से जांच शुरू कर सकती है। इस दौरान कुछ नए बिंदुओं पर भी जांच की संभावना है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एके ओझा की खंडपीठ ने मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा के कथित खुदकुशी मामले में सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुकुल गोयल को प्रयागराज में रुकने का आदेश देते हुए कहा कि गुरुवार 16 सिंतबर की सुबह 10 बजे वह तथा एसआइटी सदस्य पूरी जानकारी के साथ हाजिर हों। यह घटना 16 सितंबर 2019 की है। इस सिलसिले में एफआइआर 17 जुलाई 2021 को भोगांव थाने में दर्ज कराई गई है। 


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