CoronaVirus in UP : हर व्यक्ति को ट्रिपल लेयर फेस मास्क पहनना अनिवार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई
CoronaVirus in UP अब यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के बाहर घूमता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ, जेएनएन। CoronaVirus in UP : अब उत्तर प्रदेश में घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। हर व्यक्ति ट्रिपल लेयर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएगा। अगर मास्क नहीं है तो साफ कपड़े, रुमाल, गमछे या दुपट्टे को तीन परत में लपेटकर मास्क के रूप में मुंह पर बांधा जा सकता है।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के बाहर घूमता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एपिडेमिक एक्ट 1897 और उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल किए हुए मास्क या फेस कवर को बिना धोए दोबारा मुंह और नाक नहीं ढकना चाहिए। उन्होंने बताया कि एन-95 मास्क केवल चिकित्साकर्मियों को पहनने की संस्तुति की गई है।
कोरोना संक्रमितों से आगाह करेगा मोबाइल एप
केंद्र सरकार ने 'आरोग्य सेतु' नामक एक ऐसा मोबाइल एप विकसित किया है, जो आपके आसपास मौजूद कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में अलर्ट जारी कर आपको आगाह करेगा। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने अधिक से अधिक लोगों तक इस एप की जानकारी पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैैं। साथ ही शासनादेश भी जारी किया गया है। कोरोना से बचाव और स्वमूल्यांकन के उद्देश्य से विकसित किया गया यह मोबाइल एप कोरोना संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में नागरिकों की मदद करेगा।
डेटा निजता कानून के तहत सुरक्षित
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि यह एप ब्लूटूथ, लोकेशन और मोबाइल फोन नंबर का उपयोग कर आसपास मौजूद कोरोना संक्रमितों के बारे में अलर्ट जारी करता है। यह मोबाइल एप एंड्रायड और आइओएस दोनों तरह के मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के लिए उपलब्ध है। इन खूबियों के अलावा इसमें राज्यवार कोरोना हेल्पलाइन सेंटर की सूची भी उपलब्ध कराई जाती है। इस एप के माध्यम से उपयोगकर्ता किसी भी समय पूर्व निर्धारित प्रश्नों का उत्तर देकर खुद अपना मूल्यांकन भी कर सकता है। ऐप के सभी डेटा को केंद्र सरकार निजता कानून के तहत सुरक्षित रखती है।