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यूपी में 8वीं तक के सभी स्कूलों में इस सत्र में नहीं बढ़ेगी फीस, बेसिक शिक्षा विभाग ने भी जारी किया आदेश

Coronavirus Effect कोरोना आपदा के कारण उत्तर प्रदेश में समस्त बोर्ड से मान्यताप्राप्त कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालय मौजूदा शैक्षिक सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Sun, 03 May 2020 08:02 PM (IST)Updated: Sun, 03 May 2020 08:03 PM (IST)
यूपी में 8वीं तक के सभी स्कूलों में इस सत्र में नहीं बढ़ेगी फीस, बेसिक शिक्षा विभाग ने भी जारी किया आदेश

लखनऊ, जेएनएन। कोरोना आपदा के कारण उत्तर प्रदेश में समस्त बोर्ड से मान्यताप्राप्त कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालय मौजूदा शैक्षिक सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने भी इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत शासनादेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

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अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को जारी शासनादेश में कहा गया है कि कोरोना आपदा के कारण प्रदेश के सभी स्कूल बंद हैं और अब गर्मी की छुट्टियों के बाद ही उनके खुलने की संभावना है। ऐसे में मौजूदा शैक्षिक सत्र के तीन महीने निकल चुके होंगे और विद्यालयों में नौ महीने ही शिक्षण कार्य हो सकेगा। कोरोना आपदा के कारण हुए लॉकडाउन से बहुतेरे विद्यार्थियों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। उनके लिए बढ़ी हुई फीस का भुगतान कर पाना मुश्किल होगा। विद्यालयों में तीन महीने तक अध्यापन कार्य नहीं होने के कारण वर्तमान शैक्षिक सत्र में फीस वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है।

इसलिए व्यापक जनहित और छात्रहित को देखते हुए शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड से मान्यताप्राप्त कक्षा एक से आठ तक के समस्त विद्यालयों में वर्तमान शैक्षिक सत्र में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे सभी स्कूल शैक्षिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश और प्रत्येक कक्षा के लिए लागू शुल्क संरचना के आधार पर ही चालू शैक्षिक स्तर में भी फीस लेंगे। यदि किसी विद्यालय में चालू शैक्षिक सत्र में छात्रों से बढ़ी फीस ली जा चुकी है तो इस अतिरिक्त शुल्क को वह आगामी महीनों की फीस में समायोजित करेगा।

बता दे कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कोरोना आपदा के चलते वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि यूपी में सभी बोर्डों के निजी स्कूल इस वर्ष फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। जिन स्कूलों ने विद्यार्थियों से बढ़ी हुई फीस वसूली है वह उसे आगामी महीने की फीस में समायोजित करेंगे।

ऐसा न करने पर स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उप्र स्वावित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अधिनियम-2018 के अंतर्गत गठित जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के निर्देश पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सभी डीएम और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र जारी कर इसका कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश किये थे।


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