ATM से नहीं निकला पैसा, बैंक को ब्याज समेत देनी पड़ी राशि; ये है पूरा मामला Lucknow News
लखनऊ उपभोक्ता फोरम ने दिया फैसला बैंक को देने होंगे एटीएम से निकले पैसे।
लखनऊ, जेएनएन। जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम के वरिष्ठ सदस्य राजर्षि शुक्ला ने एक्सिस बैंक को आदेश दिया है कि वह मैनुद्दीन शेख को दस हजार रुपये छह फीसद वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे। आरोप है कि मैनुद्दीन का खाता एक्सिस बैंक की श्रावस्ती शाखा में है। फरवरी 2017 में हजरतगंज स्थित आइसीआइसीआइ के एटीएम से दस हजार रुपये निकालने की कोशिश की। उनका कहना है कि रुपया तो नहीं मिला लेकिन अकाउंट से दस हजार निकल गए। इसकी शिकायत आइसीआइसीआइ के कस्टमर केयर पर करने के साथ बैंक से की। बैंक ने यह कहकर कि उन्हें भुगतान मिल चुका है अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिए।
यह है मामला
बैंक ने भेजे हुए पत्र में यह लिखा कि साक्ष्य भेजे जा रहे हैं, लेकिन पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं भेजा गया। जिसे यह प्रमाणित हो सके कि मैनुद्दीन को भुगतान मिल चुका है। अंत में उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। फोरम में एक्सिस बैंक ने यह बात दोहराई की अकाउंट से दस हजार की रकम निकली है और उसका भुगतान शिकायत कर्ता को कर दिया गया है। फोरम ने कहा कि एक्सिस बैंक ने एटीएम का कोई फुटेज प्राप्त करने की कोशिश नहीं की जिससे यह प्रमाणित हो सकता था कि भुगतान शिकायतकर्ता को मिला या नहीं। यह सीधी सेवा में कमी है। इसलिए बैंक को शिकायतकर्ता को दस हजार रुपये मय छह फीसद वार्षिक ब्याज के देना होगी। साथ ही पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी अदा करने होंगे। यदि भुगतान नहीं किया गया तो कुल देय रकम नौ फीसद ब्याज केसाथ अदा करनी होगी।