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कोठारी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज, अब 14 मार्च को सुनवाई

बैंक से धोखाधड़ी कर धन का दुरुपयोग करने के आरोपी रोटोमेक के चेयरमैन विक्रम कोठारी की अंतरिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।

By Ashish MishraEdited By: Published: Wed, 07 Mar 2018 01:02 PM (IST)Updated: Wed, 07 Mar 2018 10:36 PM (IST)
कोठारी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज, अब 14 मार्च को सुनवाई
कोठारी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज, अब 14 मार्च को सुनवाई

लखनऊ(जेएनएन)। बैंक से धोखाधड़ी कर धन का दुरुपयोग करने के आरोपी एवं मेसर्स रोटोमेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन विक्रम कोठारी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश एम.पी. चौधरी ने नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि नियत की है। 

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अदालत ने विक्रम कोठारी एवं राहुल कोठारी की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 21 मार्च तक बढ़ाते हुए आदेश दिया है कि नियत तिथि पर दोनों आरोपियों को जेल से अदालत में पेश किया जाए। अंतरिम जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष की ओर से कहा गया है कि अभियुक्त 71 वर्षीय वृद्ध है तथा कई बीमारियों से पीडि़त है तथा सीबीआइ अभिरक्षा के दौरान उसकी हालत अधिक बिगड़ गई थी। जिसके कारण इलाज हेतु उसे एम्स में भर्ती करवाना पड़ा था। लिहाजा उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। जबकि अंतरिम जमानत अर्जी के विरोध में सीबीआइ की ओर से आपत्ति की गई कि अभियुक्त विक्रम कोठारी का पुलिस अभिरक्षा के दौरान समुचित इलाज उपलब्ध करवाया गया है तथा वर्तमान समय में उसकी हालत एकदम सामान्य है। सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त का जेल में भी इलाज हो सकता है।


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