लखनऊ, विधि संवाददाता। Gorakhnath Temple Attack गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर हमला करने के मामले में शुक्रवार को एनआइए/एटीएस की विशेष अदालत ने अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को दोषी करार दिया। विशेष जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की है।

अहमद मुर्तजा ने मंद‍िर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर बोला था हमला

चार अप्रैल, 2022 को इस मामले की रिपोर्ट विनय कुमार मिश्र ने थाना गोरखनाथ में दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर अभियुक्त ने अचानक बांके से हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था। उनका असलहा भी छीनने का प्रयास किया। उनका राइफल सड़क पर गिर गया। उन्हें बचाने के लिए दूसरा जवान आया, तो जान से मारने की नियत से उस पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया।

नारा-ए-तकबीर, अल्ला-हू-अकबर का नारा लगाते हुए जवानों की ओर दौड़ा था

मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल जवान व उनके राइफल को उठाया। इस दौरान बांका लहराते हुए व नारा-ए-तकबीर, अल्ला-हू-अकबर का नारा लगाते हुए पीएसी पोस्ट की ओर दौड़ा। इससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इसके हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया गया। इसके हाथ से बांका गिर गया। फिर आवश्यक बल प्रयोग कर इसे पकड़ लिया गया। इसके पास से अन्य वस्तुओं के अलावा उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब भी बरामद हुई थी।

एटीएस ने की इस मामले की व‍िवेचना

सरकारी वकील एमके सिंह के मुताबिक विवेचना के दौरान हासिल साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 16/18/20/40 की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचना एटीएस को सौंप दी गई थी। 25 अपै्रल, 2022 को विशेष अदालत में पेश कर एटीएस ने इसका न्यायिक व पुलिस कस्टडी रिमांड भी हासिल किया था।

Edited By: Prabhapunj Mishra